विदिशा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन ने बताया कि विदिशा नगर में शनिवार की रात्रि दस बजे से सोमवार की प्रातः छह बजे तक लॉक डाउन प्रभावशील किया गया हैं जिले में कोरोना के बढते संक्रमण को रोकने हेतु प्रभावशील लॉकडाउन का आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किया जा चुका हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन के द्वारा धारा 144 के अंतर्गत प्रसारित आदेश में उल्लेख है कि केवल विदिशा नगर क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा नगर में शनिवार की रात्रि दस बजे से सोमवार की प्रातः छह बजे तक उक्त लॉक डाउन प्रभावी रहेगा। लॉक डाउन से आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिक, कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, मरीजो का आवागमन एवं रेल्वे स्टेशन से आने-जाने वाले तथा परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी मुक्त रहेंगे।
प्रत्येक रविवार को लॉक डाउन के दौरान विदिशा नगर के सभी धर्मो के धर्मस्थल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे तथा श्रद्धालुओं एवं आमजनों का इनमें प्रवेश वर्जित रहेगा। इन धर्मस्थलों के अन्दर परम्परागत रूप से दैनिक धार्मिक रीति-रिवाज, संबंधित धार्मिक व्यक्तियों, गुरूओं द्वारा संपादित किए जा सकेंगे, किन्तु इन गतिविधियों के दौरान भी श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगीं।
विदिशा नगर में स्थित समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था 31 मार्च तक बंद रहेगी। जबकि समस्त परीक्षाएं जिनमें प्रतियोगी परीक्षा भी सम्मिलित है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ही आयोजित होगी। परीक्षार्थी एवं परीक्षा के कार्य में संलग्न अधिकारी, कर्मचारियों को आवागमन में कोई अवरोध नही रहेगा।
जिले में दिनांक 28 मार्च को लॉकडाउन होने के कारण होली दहन तथा आगामी दिवसों में धुरेंडी, रंगपंचमी एवं शब-ए-बारात सार्वजनिक रूप से न मनाए जाकर अपने घरो में मात्र सांकेतिक रूप से मनाए जा सकेंगे। जिले में शादी समारोह में पचास तथा शव यात्रा में बीस से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही होंगे। विवाह समारोह की लिखित सूचना संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर बंद रहेंगे। उठावना, मृत्यु भोज कार्यक्रम में पचास से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। रेस्टोरेन्ट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, परंतु वह टेकअवे भोजन प्रदाय कर सकेंगे। बंद हाल के कार्यक्रम में पचास प्रतिशत हॉल की क्षमता (अधिकतम सौ व्यक्ति शामिल हो सकेंगे) इसके लिए आयोजन पूर्व संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिले में समस्त धार्मिक त्यौहारो पर निकलने वाले जुलूस, गैर, मेले तथा सार्वजनिक रूप से एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। होली का त्यौहार सामूहिक रूप से नही मनाया जाएगा। आमजन अपने परिवार के साथ ही होली का त्यौहार मनाएं कोई भी व्यक्ति होली मनाने सड़को पर नही आएंगे। इसी प्रकार मोहल्लो एवं पडोस में होली का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
नगरपालिका अमले द्वारा आमजनो को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करने की सूचना लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सचिव कोटवारो के माध्यम से डोंडी पिटवाकर रोको टोको अभियान का संचालन किया जाएगा। विदिशा जिले में नगरीय निकाय क्षेत्र में स्थित समस्त दुकाने, व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात्रि दस बजे से प्रातः छह बजे तक बंद रहेंगे।
सभी सार्वजनिक स्थानो और कार्य-स्थलो पर और परिवहन के दौरान, फेसकवर/मॉस्क पहनना अनिवार्य है। व्यक्तियो द्वारा सार्वजनिक स्थानो/व्यवसायिक प्रतिष्ठानो पर कम से कम 06 फीट की दूरी (दो गज की दूरी) रखी जाएगी। उक्त नियम का पालन रस्सी आदि बांधकर दुकानों मे दुकानदार और ग्राहको के मध्य भी सुनिष्चित किया जावे । उक्त आयोजित कार्यक्रमों में कोविड गाईडलाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
जिले में नगरीय क्षेत्रो में स्थित समस्त दुकाने/व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक समस्त दुकाने एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेगे। केमिस्ट/राषन दुकान/षासकीय/औद्योगिक ईकाईयो/निजी चिकित्सालय/पेट्रोल पंप/मीडिया हाउस, आकस्मिक सेवा प्रदत्त संस्थान पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा। रात्रि 10.00 बजे से से प्रातः 06.00 बजे तक समस्त गैर आवष्यक आवागमन बंद रहेगे। केवल मरीज, आवष्यक सेवाए, अस्पताल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, औद्योगिक ईकाईयो में कार्यरत अधिकारियो/कर्मचारियो के आने-जाने के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी। इसके लिए संबंधित व्यक्तियो को परिचय-पत्र या पहचान संबंधी दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य होगा। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक अकारण आमजन का आवागमन ना हो, इसके लिए पुलिस द्वारा नियमित रूप से पेट्रोलिंग व्यवस्था की जावेगी।
राजस्व/पुलिस/नगरपालिका के अमले द्वारा नियमित रूप से भ्रमण कर मॉस्क न पहनने वाले/सोषल डिस्टेंसिग का पालन न करने वाले व्यक्तियो के विरूद्व स्पॉट फाईन (अर्थदण्ड) की कार्यवाही जावे। इस हेतु निम्नानुसार अधिकारी अधिकृत रहेगे :- सर्वसंबंधित इंसीडेन्ट कमाण्डर अपने क्षेत्राधिकार में, नगरीय निकायो में नगरपालिका अधिकारी अथवा अधिकृत वार्ड प्रभारी (जो राजस्व निरीक्षक से अन्यून हो), पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिकृत अधिकारी (उपनिरीक्षक से अन्यून न हो) स्पॉट फाईन नहीं दिए जाने अथवा विवाद किए जाने की दषा में संबंधित का वीडियो तैयार कर शासकीय कार्य में बाधा अन्य प्रावधानो में कार्यवाही संपादित की जावे।
मॉस्क नही पहनने पर रूपये 100/- तथा विभिन्न दुकानो/व्यावसायिक संस्थानो पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर 500/- का अर्थदण्ड संबंधित नगरीय निकाय, सीईओ-जनपद अधिरोपित कर सकेगे। इस हेतु तत्काल सख्ती से कार्यवाही प्रांरभ की जावे, तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने पर संबंधित प्रतिष्ठान अधिकतम 02.00 घंटे के लिए बंद कराये जा सकेगे।
कोविड-19 के प्रबंधन हेतु प्रसारित राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले यथा मॉस्क/फेस कवरिंग का उपयोग एवं सोषल डिस्टेंसिग का पालन न करने वालो के विरूद्व आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानो के अलावा, भादवि की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानो के अन्तर्गत जुर्माने सहित दाण्डिक कार्यवाही की जाए। पुलिस अधीक्षक विदिशा तथा समस्त इन्सीडेन्ट कमान्डर उपरोक्त आदेष का सख्ती से पालन कराएगे।
उक्त आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि वर्तमान मे मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियॉ नही है और न ही यह संभव है इस आदेष की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये । अतः यह आदेष एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश आज दिनांक से आगामी आदेश पर्यन्त तक की अवधि के लिए प्रभावशील होगा। आदेश न्यायालय में मेरी पदमुद्रा के साथ पारित एवं उद्घोषित।