ग्वालियर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तिथि में परिवर्तन किया गया है। अब इस नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार 8 मई को किया जायेगा।
लोक अदालत में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउन्स प्रकरण, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना क्लेम अपील, श्रम प्रकरण, विद्युत एवं जल बिल, वैवाहिक प्रकरण, भू-अधिग्रहण, सर्विस व सेवानिवृत्ति स्वत्व भुगतान संबंधी रिट पिटीशन, सिविल प्रकरण एवं राजस्व प्रकरण सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जायेगा।
लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों में पक्षकार पूर्व में अदा की गई कोर्ट फीस वापिस करने का हकदार होगा। इसलिए जिन पक्षकारगण के राजीनामा योग्य प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष लंबित हैं, वे अपने प्रकरण का निराकरण 8 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराए जाने के लिये अपनी सहमति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।