नई दिल्ली। इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने बीमाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 (Covid-19) से संबंधित किसी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को जमा करने के एक घंटे के भीतर निपटाएं। IRDAI ने यह गाइडलाइन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी की है। यानी यदि कोई बीमा कंपनी IRDAI के इस निर्देश का पालन नहीं करती और कैशलैस हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम क्लियर करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगाती है तो वह हाई कोर्ट की अवमानना करती है।
28 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनियों को आदेश दिया है कि वे कोविड-19 मरीजों के बिल 30 से 60 मिनट में पास करें। अदालत ने कहा कि बीमा कंपनियां बिल को मंजूरी देने के लिए 6-7 घंटे नहीं ले सकतीं, क्योंकि इससे मरीजों को डिस्चार्ज में देर होती है। वहीं, बिस्तरों की जरूरत वाले लोगों को काफी इंतजार करना पड़ता है।
1 घंटे में निपटाना होगा कैशलैस क्लेम
IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों से कहा है कि वे इस बारे में सभी संबंधित पक्षों को जानकारी दे दें कि कोविड मरीज के अस्पताल में भर्ती होने पर और सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद एक घंटे के भीतर कैशलेस क्लेम निबटाया जाना चाहिए।
मरीजों को मिलेगी राहत
IRDAI ने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को डिस्चार्ज में देरी होने से जरूरतमंद मरीजों को भर्ती करने में देरी होती है और मरीज परेशान हो रहे है। बीमा कंपनियां व टीपीए बिलों के भुगतान में देरी हो रही है। इस कारण अस्पताल प्रशासन मजबूरी में 8 से 10 घंटे तक मरीजों को बेड पर ही रखते है और जरुरतमंद मरीज बेड पाने से वंचित हो रहे है। इरडा के इस निर्देश के बाद मरीजों की भर्ती प्रक्रिया और डिस्चार्ज में तेजी आएगी।
इसके पहले इरडाई का यह निर्देश था कि दो घंटे के भीतर कैशलेस क्लेम निबटाए जाएं। IRDAI ने पॉलिसीधारकों को अपनी बीमा कंपनियों को ऐसी विसंगतियों के बारे में तुरंत सूचित करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि बीमाकर्ता संबंधित राज्य सरकारों के साथ अस्पतालों के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।