दमोह। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने दमोह में मतदान खत्म होते ही कर्फ्यू लागू कर दिया। यह कर्फ्यू 19 अप्रैल से शुरू होकर 26 अप्रैल तक चलेगा। प्रशासन द्वारा जारी ऑफिशल नोटिफिकेशन में बताया गया है कि राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत जिला मजिस्ट्रेट श्री तरूण राठी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में इस संबंध में जारी समस्त आदेशों को निरस्त करते हुये जिला दमोह की राजस्व सीमा अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
बेहिसाब रैलियों और रोड शो के बाद सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट श्री राठी द्वारा जारी आदेशानुसार दमोह जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत 19 अप्रैल की रात्रि 10 बजे से 26 अप्रैल 2021 के प्रातः 06 बजे तक ‘‘कोरोना कर्फ्यू’’ प्रभावी रहेगा। कोरोना कर्फ्यू में प्रत्येक व्यक्ति को अति-आवश्यक कार्य हेतु घर से बाहर निकलने के दौरान मास्क लगाना/सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इस दौरान समस्त धार्मिक, राजनैतिक एवं अन्य प्रकार के जुलूस आदि निकालने के लिये प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सामाजिक व धार्मिक, राजनैतिक व अन्य प्रकार के कार्यक्रमों में प्रशासन की नियमानुसार अनुमति अनिवार्य रहेगी। जिले की समस्त प्रकार की मदिरा दुकानें एवं बार कोरोना कर्फ्यू के दौरान पूर्णतः बंद रहेंगी।
यह आदेश दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत जनसामान्य के जान-माल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, जिसको जिले में निवासरत् प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है तथा सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है।
इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश तथा उसमें समय-समय पर जारी किये गये संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से विखण्डित किये गये हैं। आदेश का उल्लंघन/चूक करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। यह आदेश तत्काल लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान इन गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा
जारी आदेशानुसार कोरोना कर्फ्यू के दौरान अन्य राज्यों से माल एवं सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इश्योरेंस कंपनी, एम्बूलेन्स, कोविड-19 के टीकाकरण हेतु आवागमन व अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, मेडिकल स्टोर पूर्व की भांति प्रतिदिन दिनभर खुलेंगें। किराना (केवल होम डिलेवरी के लिए), रेस्टोरेंट (केवल टेक होम डिलीवरी के लिए), सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकाने, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं ए.टी.एम., खुले रह सकेगें। फल/सब्जी, हाथ ठेले या फेरी लगाकर बेचे जा सकेगें। दूध की दुकानें प्रातः 07 बजे से 11 बजे तक एवं सायं 06 बजे से 08 बजे तक खुलेंगी तथा दूध का संग्रहण एवं वितरण उसका परिवहन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। फायर ब्रिगेड, रसोई गैस, होम डिलीवरी से संबंधित सेवायें चालू रह सकेंगी।
औद्योगिक इकाईयों के अधिकारियों-कर्मचारियों, मजदूरों का आवागमन, स्थानीय निकायों, राज्य शासन, केन्द्र शासन के अधिकारी- कर्मचारियों का कार्य स्थल पर आवागमन, कंस्ट्रक्सन गतिविधियां (यदि मजदूर कंस्ट्रशन केम्पस/परिसर में रूके हों।),इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि की सेवा प्रदाय करने हेतु आवागमन। कृषि उपज मंडी, उपार्जन केन्द्र, खाद्य बीज, कीटनाशक, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकाने आदि। परीक्षार्थियों व परीक्षा संचालन से जुड़े कर्मियों को परीक्षा केन्द्र तक आवागमन, बस स्टेण्ड एवं रेल्वे स्टेशन से यात्रियों का अवागमन, अखबार वितरण एवं पत्रकारगण, आई.टी. कम्पनियां, बीपीओ, मोबाईल कम्पनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स, होटल (केवल इन-रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ) तथा राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसानबंधुओं पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
इसके अतिरिक्त निम्न निर्देश पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे
कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी प्रकार के स्कूल, कालेज, शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थान तथा छात्रावास राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप संचालित होंगे। सभी ऐंसी संस्थाएं ऑनलाईन अध्य्यन, दूरदर्शन और अन्य शैक्षणिक चैनलों के माध्यम से भी कार्य कर सकेंगी।
नियमों का पालन नहीं कराये जाने पर होगी वैधानिक कार्यवाही
ऐसे समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान (पी.डी.एस. दुकानों सहित) जिनको खोलने की अनुमति है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंस बनाये रखने एवं आगंतुकों की दूरी न्यूनतम एक मीटर बनाये रखने का दायित्व संबंधित प्रतिष्ठान के मालिक, दुकानदार का होगा। इस हेतु प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान के सामने 2-2 गज की दूरी पर गोले बनावेंगे ताकि सामाजिक दूरी को बनाया जा सके। इस हेतु वालंटियर की व्यवस्था भी दुकानदार द्वारा की जावेगी। प्रत्येक दुकान में हाथ धुलाई की पूर्ण व्यवस्था, सेनेटाईजर तथा मास्क की व्यवस्थाएं की जावेंगी। किसी भी प्रतिष्ठान के मालिक द्वारा अगर इन नियमों का पालन नहीं कराया जावेगा तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
संक्रमण के लक्षण नजर आने पर फीवर क्लीनिक में अपना इलाज करायें
कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसमें संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं, वह फीवर क्लीनिक में अपना इलाज कराएगा एवं वह इस दौरान किस-किस के संपर्क में आया है, इसकी सूचना भी चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराएगा एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निश्चित समय एवं स्थान पर चिकित्सीय परीक्षा हेतु उपस्थित रहना सुनिश्चित करेगा। इस दौरान स्वयं को होम कोरोन्टीन में रखेगा अर्थात अन्य किसी के संपर्क में नहीं आएगा।
प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह शासकीय अमले को चिकित्सीय जांच में सहयोग प्रदान करे। चिकित्सीय अमले द्वारा होम कोरोन्टीन ,आईसोलेट में अथवा शासकीय भवन में स्थित कोरेन्टाईन सेन्टर में रहने का निर्देश दिये जाने पर संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/परिवार को उसका पालन अनिवार्य होगा। किसी के भी द्वारा जानबूझकर किसी प्रकार के संक्रमण फैलाये जाने पर तत्काल रोक लगाई गई है।
सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह तथा भ्रामक जानकारी फैलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक
प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर आवश्यक रूप से मास्क पहनेगा। परन्तु व्यवसायिक संस्थानों, बैंक, बाजारों की दुकानों यथा ज्वैलरी शॅाप, शोरूम अन्य वित्तीय संस्थान तथा सराफा दुकानें, जनरल स्टोर आदि में प्रवेश करते समय मास्क उतारना होगा तथा प्रतिष्ठान के अन्दर पुनः मास्क लगाना होगा। होमक्वारंटाईन हेतु आदेशित कोई भी व्यक्ति घर से बाहर पाये जाने पर उसके विरूद्ध अन्य प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270 के तहत कार्यवाही की जायेगी। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह तथा भ्रामक जानकारी फैलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। इसी प्रकार अपंजीकृत डॉक्टर, झोलाछाप डॉक्टर, झाड़फूक करने वाले व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार से भ्रामक जानकारी फैलाने अनुचित दवाईयां या वस्तु इस प्रकार के संक्रमण के नाम पर देने पर रोक लगाई गई है।
होटल, लॉज, धर्मशालाओं, हॉस्टल के मालिकों प्रबंधकों को जर्नी हिस्टी रखनी होगी
होटल, लॉज, धर्मशालाओं, हॉस्टल के मालिकों, प्रबंधकों को उनके ठहरने वाले यात्रियों, मुसाफिरों की संपूर्ण जानकारी नाम, पता, मोबाईल नंबर, आई.डी. एवं आगंतुकों की जर्नी हिस्टी रखनी होगी और उसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी होगी। मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के व्यक्ति या कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की संभावना के मामलों में तत्काल इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देना आवश्यक होगी।
मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियों में कार्य स्थल पर सोशल डिस्टेंन्स (दो गज दूरी) एवं मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। किन्ही अपरिहार्य कारणों से कहीं कोई विशेष अनुमति जारी करने/किसी भी प्रकार की अनुमति निरस्त करने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट सक्षम होगें।
पुलिस अधीक्षक दमोह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह, परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण दमोह, जिला परिवहन अधिकारी दमोह, जिला आपूर्ति अधिकारी दमोह, जिला शिक्षा अधिकारी दमोह को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तादेश का प्रचार-प्रसार विभागीय संसाधनों से कराना सुनिश्चित करें तथा जनसंपर्क अधिकारी जिले से प्रकाशित सभी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में निःशुल्क प्रमुखता से आदेश का प्रकाशन/प्रसार कराना सुनिश्चित करें।