GWALIOR में 30 अप्रैल तक, क्या मिलेगा क्या नहीं पढ़िए - MP NEWS

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ग्वालियर।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 7 दिन के पहले कोरोना कर्फ्यू में मिले रिकॉर्ड मरीजों की संख्या को देखते हुए  कोरोना कर्फ्यू को 9 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। जिले में ये व्यवस्था अब 30 अप्रैल की रात तक लागू रहेगी।

मेडिकल: सभी तरह के अस्पताल, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर, मेडिकल स्टोर अपने तय समय तक खुले रहेंगे।
राशन/खाना: मोहल्ले व कॉलोनियों की किराना दुकानें सुबह 7 से दोपहर 12 बजे खोली जा सकेंगी। इस अवधि में थोक व्यापारियों द्वारा खेरिज विक्रेताओं को होम डिलीवरी दी जा सकती है। पीडीएस दुकानें खुलेंगी व राशन बंटेगा।

डेयरी/बेकरी: सुबह 6 से 9 बजे तक दूध व दूसरे डेयरी प्रॉडक्ट्स, ब्रेड, अंडे, पशु आहार व आटा चक्की खुल सकेंगी।
आवागमन: ऑटो, ई रिक्शा में दो सवारी और निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर के साथ दो लोगों को अनुमति रहेगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर के कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी, बस स्टैंड-रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट से आने-जाने वाले लोग आ-जा सकेंगे। परीक्षार्थी एवं परीक्षा कार्य में लगे अधिकारी व कर्मचारी आ जा सकेंगे।
सर्विसेस: पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, आईटी कंपनियां, गैस एजेंसी, अखबार वितरण, कृषि संबंधी कार्य पर पाबंदी नहीं रहेगी। इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और कारपेंटर घर जाकर काम कर सकेंगे। निर्माण कार्य स्थल पर रह रहे मजदूर काम कर सकेंगे। बाहर से आने की छूट नहीं रहेगी।

विवाह: कोरोना कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह आयोजित हो सकेंगे। लेकिन इन कार्यक्रमों में वर-वधू दोनों पक्षों की तरफ से अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसकी लिखित सूचना क्षेत्र के एसडीएम को देनी होगी।
शोक कार्यक्रम: अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 और उठावनी व गंगभोज कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
होटल/रेस्त्रां: शहर के होटलों में सिर्फ इन रूम डायनिंग की व्यवस्था की अनुमति रहेगी। रेस्त्रां से होम डिलीवरी हो सकेगी।

सरकारी दफ्तर: कलेक्टोरेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय 25 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगे। इसके अलावा सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी, निगम, मंडल आदि कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। बाकी अधिकारी-कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।

प्राइवेट दफ्तर: आईटी कंपनी, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स के 25% कर्मचारी दफ्तर में काम कर सकेंगे। वहीं बाकी निजी कार्यालयों में 10% लोगों की उपस्थिति में काम कराया जा सकेगा।

पूरी तरह बंद रहेंगे

सभी तरह के बाजार, मॉल, कोचिंग, धर्मस्थल, जिम, हाट बाजार, धार्मिक, सामाजिक, खेलकूद आयोजन बंद रहेंगे।
लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी और पुरानी छावनी फल मंडी रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान होलसेल लाइसेंसधारियों व उनसे सेमी होलसेलर व्यापारियों के बीच ही सब्जी एवं फलों की खरीद-बिक्री हो सकेगी। मुरार रामलीला मैदान, मेला ग्राउंड में 4 स्थान, हजीरा मनोरंजनालय मैदान, तिघरा

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