ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में यदि मई महीने में आपके घर में कोई शादी है और आपने मैरिज गार्डन, होटल्स में बुकिंग कर रखी है तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। जिले में 1 मई से होटल्स, मैरिज गार्डन, धर्मशालाओं में शादियां प्रतिबंधित कर दी गई हैं। मतलब अब आपको 1 मई के बाद शादी करनी है तो सिर्फ अपने घर से कर सकते हैं।
यह निर्णय गुरुवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिए गए हैं। साथ ही कलेक्टर ग्वालियर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने प्रस्ताव बनाकर भोपाल भेज दिया है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि शादी समारोह या अन्य किसी भी तरह के कार्यक्रम में आतिशबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। अभी 30 अप्रैल तक जारी कोरोना कर्फ्यू को भी 7 मई तक बढ़ा दिया गया है। अब कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
ग्वालियर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए गुरुवार दोपहर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाई गई। बैठक में सांसद ग्वालियर विवेक शेजवलकर, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, एसपी ग्वालियर अमित सांघी व अन्य प्रतिनिधिगण शामिल हुए हैं। बैठक में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने पर जोर देने की बात कही गई। इसका एक ही समाधान निकलकर आया कि जब तक शादी समारोह होते रहेंगे तो खरीदारी के लिए लोग पहुंचेगे।
इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि होटल, मैरिज गार्डन, विवाह वाटिका, धर्मशालाओं व अन्य सार्वजिनक भवनों में शादियों को 1 मई से प्रतिबंधित किया जाए। कलेक्टर ग्वालियर ने भी इस पर अपनी सहमित दर्ज कराई। इसके साथ ही आतिशबाजी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
होटल, मैरिज गार्डन में शादी पर प्रतिबंध है, लेकिन जिनकी शादियां पहले से तय हो चुकी हैं उनके लिए भी समाधान निकाला गया है। क्योंकि मई 2021 में शादियों के 16 शुभ मुहूर्त हैं। इसलिए जिनका शादी करना जरूरी है वह अपने घरों से सादा समारोह में शादियां कर सकते हैं, लेकिन भीड़ नहीं जुटा सकते। साथ ही दोनों तरफ से सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। लगातर संक्रमित बढ़ने और ऑक्सीजन व रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत होने से बार-बार माहौल खराब हो रहा है। इसके चलते अब 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। कर्फ्यू में अब सड़कों से लेकर बाजारों में सख्ती बढाई जाएगी। क्योंकि किसी भी तरह से बिगड़ती स्थिति को संभालना है।