जबलपुर। मध्य प्रदेश का प्रशासनिक अमला गजब कर रहा है। बरगी नगर के नायब तहसीलदार ने 100 साल तक लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया। यह बताना जरूरी है कि धारा 144 के तहत जारी किए जाने वाले आदेश कोई सामान्य परिपत्र नहीं होते। प्रशासनिक अधिकारी पद मुद्रा के साथ हस्ताक्षर करने से पहले उसका एक एक शब्द ध्यान पूर्वक पड़ता है और यही उसकी ड्यूटी है।
3 अप्रैल 2021 से 18 अप्रैल 2121 तक 100 साल का लॉकडाउन
बरगी तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार सुषमा धुर्वे ने कोरोना संक्रमण को लेकर तीन अप्रैल 2021 को आदेश जारी किया। आदेश में लिखा है कि ' लॉकडाउन से संबंधित प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक 03/04/2021 से प्रभावी होगा। दिनांक 19/04/2121 को पूर्व की तरह गतिविधियां संचालित होगी।' यानी पूरे 100 साल तक बरगी लॉकडाउन रहेगा।
नायब तहसीलदार ने अपनी गलती को टाइपिंग की गलती बताया
नायब तहसीलदार सुषमा धुर्वे ने स्थानीय पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि टाइपिंग त्रुटि के चलते ऐसा आदेश (19 अप्रैल 2021 की जगह 19 अप्रैल 2121) जारी हो गया था। जैसे ही इसकी जानकारी हुई, तुंरत संशोधित आदेश जारी किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत करा दिया था।
टाइपिस्ट की गलती नहीं योग्यता में कमी हो सकती है
एक बार फिर उल्लेख करना अनिवार्य है कि पद मुद्रा और हस्ताक्षर के बाद आदेश के एक-एक शब्द के लिए टाइपिस्ट नहीं बल्कि हस्ताक्षर करता अधिकारी जिम्मेदार होता है। धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक और कर्फ्यू के आदेश कोई सामान्य परिपत्र नहीं है। इसे टाइपिंग की गलती तो नहीं माना जा सकता। नायब तहसीलदार की योग्यता पर प्रश्न अवश्य खड़ा किया जा सकता है।