जबलपुर। MUNISH MEDICOS JABALPUR के खिलाफ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी से संबंधित दर्ज हुए मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। NSA लगने के बाद आरोपियों को कम से कम 6 महीने जेल में रहना होगा। उल्लेखनीय है कि 1 दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिना बिल के अथवा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वालों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
MUNISH MEDICOS JABALPUR पर 12 अप्रैल को छापामार कार्रवाई हुई थी
रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग के मामले में SDM आशीष पांडे की अगुवाई में एक टीम ने 11 अप्रैल को मढ़ाताल स्थित न्यू मुनीष मेडिकोज में छापेमारी की थी। इस दौरान टीम ने पुष्पक नगर निवासी सुदामा और कटियाघाट गौर निवासी नितिन को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा था।
जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन रामलखन पटेल ने 12 अप्रैल को ओमती थाने में FIR दर्ज कराई थी। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपियों ने कार्तिक अग्निहोत्री से 18 हजार रुपए में रेमडेसिविर का सौदा किया था। जिसके बाद पुलिस ने 13 अप्रैल को दोनों जेल भेज दिया था। हालांकि मामले में अभी मेडिकल स्टोर संचालक कामेश राजानी व कांचघर निवासी गौरव शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने तैयार किया था प्रतिवेदन
SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ ओमती पुलिस को NSA का प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया था। यह प्रतिवेदन एसपी की तरफ से जिलाधिकारी के समक्ष पेश किया। इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक का आदेश जारी हुआ।