भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा के हस्ताक्षर से जारी दिशानिर्देश बिंदुवार नीचे दिए गए हैं:-
1. केन्द्र सरकार के ऐसे कार्यालय, जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, को यह सलाह दी जाए कि वह 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय चलायें ।
2. मध्य प्रदेश शासन के अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबन्धन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्य, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि सम्मिलित हैं ।
3. IT कम्पनियों, BPO / मोबाईल कम्पनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10% कर्मचारियों के साथ ही अपना कार्य सम्पादित करेंगे।
4. उपरोक्त बिन्दु कमांक 2 एवं 3 में 10 प्रतिशत के बंधन के कारण जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आते हैं ये Work From Home करेंगे।
5. ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी।
6. सामाजिक / राजनैतिक / खेलकूद / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक/ सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
7. बड़ी सब्जी मण्डियों को छोटे-छोटे स्वरूप में शहरों के विभिन्न भागों में बांटे जाने की कार्यवाही की जा सकती है।
8. यह सुनिश्चित किया जाये कि किराना के थोक व्यापरियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री का प्रदाय सतत् एवं निर्बाध रूप से बना रहे।
2 / उपरोक्त निर्देशों का मूल आशय यह है कि कम से कम लोग अपने घरों से निकलें ताकि संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके।
3 / राज्य शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 35-09/2020 / दो / सी-2, दिनांक 12 अप्रैल, 2021 उपरोक्त सीमा तक संशोधित माना जाये।
उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।