रतलाम। मध्यप्रदेश में कोरोनावायरस की दूसरी लहर ने रतलाम को भी चपेट में ले लिया है। पॉजिटिविटी रेट सामान्य से बहुत अधिक होने के कारण रतलाम कलेक्टर ने 56 घंटे के लिए टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया है। शुक्रवार रात 10:00 बजे से कर्फ्यू प्रभावी हो जाएगा जो सोमवार सुबह 6:00 बजे तक लगा रहेगा। यह फैसला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिया गया।
रतलाम लॉकडाउन: सिर्फ दूध की होम डिलीवरी और दवा की दुकानें खुली रहेंगी
कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने बताया कि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक टोटल लाकडाउन रहेगा। इस अवधि के दौरान दूध की घर पहुंच सेवा उपलब्ध रहेगी। दूधवालों को सुबह छह से दस बजे तक व शाम चार से सात बजे तक घरों पर दूध पहुंचाने की छूट रहेगी। दवाई की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन इसके अलावा अन्य सभी प्रकार की गतिविधियां बंद रहेंगी।
रतलाम में 15 अप्रैल तक क्या-क्या बंद रहेगा
कलेक्टर ने बताया कि दो दिन के टोटल लाकडाउन के अलावा सभी शैक्षणिक संस्थाओं स्कूल–कालेज, कोचिंग संस्थानों को भी 15 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह सभी रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, जिम, स्वीमिंग पूल भी 15 अप्रैल तक पूरी तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट संचालक खाद्य सामग्री पैक कर ग्राहकों को दे सकेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट में बैठाकर भोजन कराने में पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कोविड–19 नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। नागरिकों को भी संक्रमण से बचाव के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए।