भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम की ड्यूटी में लगाए गए शासकीय कर्मचारी जो 31 मार्च 2021 को रिटायर हो गए थे, ड्यूटी से मुक्त नहीं होंगे। वह जो भी काम कर रहे हैं, वही करते रहेंगे। मध्यप्रदेश शासन ने उन्हें संविदा नियुक्ति देने के आदेश जारी कर दिए हैं।
मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 2021 क्रमांक सी 3-3 के अनुसार ऐसे सभी शासकीय कर्मचारी जो 31 मार्च 2021 को या फिर उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, या फिर होने वाले हैं, डाक्यूमेंट्स में रिटायर तो होंगे परंतु ड्यूटी से मुक्त नहीं होंगे। शासन उन्हे संविदा नियुक्ति देकर काम करवाएगा। मध्य प्रदेश शासन के निगम, मंडल, सार्वजनिक उपक्रम एवं स्थानीय निकाय के सभी कर्मचारी इस आदेश के दायरे में आएंगे।
वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के शासकीय कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति आदेश में कोई समस्या ना हो इसलिए जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा जिले का प्रमुख अधिकारी कलेक्टर की अनुमति के बाद संविदा नियुक्ति के आदेश जारी करेगा। नियमित शासकीय कर्मचारियों की स्थिति में कमिश्नर की ओर से संविदा नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे।
वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के अधिकारियों की संविदा नियुक्ति के लिए प्रशासकीय विभाग एवं संभागीय कमिश्नर द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। पुलिस विभाग के कर्मचारियों के मामले में पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक और इसी प्रकार वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारी संविदा नियुक्ति के आदेश जारी करेंगे।
संविदा पर नियुक्ति रहे कर्मचारियों को उतना ही वेतन दिया जाएगा जितना क्यों नहीं नियमित शासकीय सेवा में रहते हुए प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा उन्हें पेंशन एवं अन्य लाभ भी दिए जाएंगे।