भोपाल। मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने पटवारी उपेंद्र नागर को सस्पेंड कर दिया है। उपेंद्र नागर पर सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर का आरोप है। नरसिंहपुर जिले में जनपद पंचायत करेली के सीईओ ने ग्राम पंचायत सचिव राम गोपाल पटेल को सस्पेंड कर दिया है।
उपेन्द्र नागर पटवारी जिला राजगढ़ सस्पेंड
राजगढ़। कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा तत्कालीन ग्राम खानपुरा प.ह.न. 32 के श्री उपेन्द्र नागर पटवारी को बंटवारा प्रकरण में विधि अनुकुल कार्य नही करने तथा उक्त कार्य में प्रथम दृष्टयाः दोषी पाये जाने, शासकीय दायित्वो के निर्वहन में घोर लापरवाही, करने का दोषी पाए जाने एवं स्वेच्छाचारिता, कर्तव्य विमुख आचरण, अनियमितता एवं शासकीय अभिलेख में हेराफेरी, घोर अनुषासनहीनता जैसे कृत्य करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
ग्राम पंचायत कोदसा जिला नरसिंहपुर का सचिव राम गोपाल पटेल सस्पेंड
नरसिंहपुर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करेली के जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत कोदसा में विधायक निधि से स्वीकृत नवीन हेंडपंप का खनन कार्य निजी भूमि में कराये जाने की अनियमितता किये जाने के कारण तत्कालीन सचिव श्री रामगोपाल पटैल ग्राम पंचायत कोदसा (वर्तमान पदस्थापना ग्राम पंचायत बरमानकलां) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया था। श्री पटैल द्वारा उक्त दिनांक को अनुपस्थित रहे एवं अपना जबाव भी प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही हेंडपंप खनन की राशि जमा की गई है।
श्री पटैल द्वारा अपने पदीय कर्तव्य दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता बरती जाना पाया गया है। श्री पटैल का उक्त कृत्य मप्र पंचायत सेवा आचरण अधिनियम 1998 के तहत शासकीय कार्यों में वित्तीय अनियमितता, लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक होकर स्वेच्छाचारिता एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है।
उक्त कृत्य के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री केके भार्गव ने सचिव ग्राम पंचायत सचिव बरमानकलां जनपद पंचायत करेली श्री रामगोपाल पटैल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।