भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के लोक शिक्षण संचालनालय ने मध्य प्रदेश में चल रही उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के बीच विभिन्न प्रकार के विवादों के निपटारे के लिए मार्गदर्शन जारी किया गया है। कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों ने उम्मीदवारों द्वारा उठाए जा रहे प्रश्नों के निराकरण के लिए मार्गदर्शन मांगा था।
यूजीसी ने एक ही सत्र में 2 डिग्री को मान्यता दी है परंतु भारत सरकार ने यूजीसी द्वारा जारी अधिसूचना को अनुमोदित नहीं किया है। इसलिए एक सत्र में 2 डिग्री अमान्य मानी जाएंगी।
मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 की अनुसूची 3 में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में स्पष्ट लिखा है कि स्नातकोत्तर की उपाधि द्वितीय श्रेणी के साथ B.Ed अथवा उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। अतः स्नातकोत्तर तृतीय श्रेणी अमान्य मानी जाएगी।
ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा तीन शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है तब अभ्यर्थी को अतिथि शिक्षक नहीं माना जाएगा।
MPPEB द्वारा जारी की गई रूल बुक में नागपुर उत्तर के जिन विषयों का उल्लेख किया गया है वही विषय मान्य होंगे।
अतिथि शिक्षक ने यदि एक ही मुख्यालय पर रहते हुए अध्यापन एवं अध्ययन कार्य किया है तो सेवा में रहते हुए उसकी डिग्री मान्य की जाएगी।
अतिथि शिक्षक ने यदि सेवा में रहते हुए मुख्यालय के बाहर किसी और केंद्र से नियमित छात्र के रूप में डिग्री प्राप्त की है तो फिर ऐसे उम्मीदवार को अतिथि शिक्षक के तौर पर कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।
उम्मीदवारों को विज्ञापन दिनांक से पूर्व वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना जरूरी है। परीक्षा दिनांक से इसका कोई संबंध नहीं होगा।
दस्तावेज अपलोड करते समय EWS सर्टिफिकेट मान्य किया जाएगा। चाहे दस्तावेज के सत्यापन के समय उसकी वैधता समाप्त हो गई हो।
यदि उम्मीदवार कोई दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाया है तो सत्यापन अधिकारी उस दस्तावेज को मान्य करते हुए दस्तावेज अपलोड करने का प्रस्ताव लोक शिक्षण संचालनालय को भेजेगा।
अन्य राज्यों में आरक्षण की सूची में आने वाले उम्मीदवार मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग में शामिल किए जाएंगे। आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।
अन्य राज्यों के उम्मीदवार की मार्कशीट में यदि जन्म तिथि अंकित नहीं है तो उन्हें जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए सरकारी दस्तावेज संलग्न करना होगा।