भोपाल। National Health Mission (M.P.) के कर्मचारियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई भी कर्मचारी बिना मास्को के अथवा अपनी दाढ़ी पर मास्क लटकाए हुए नजर आया तो उसके वेतन से ₹500 काट दिए जाएंगे। इसके अलावा यदि शासकीय कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए झुंड में खड़े दिखाई दिए तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
महामारी के समय शासकीय कर्मचारी लापरवाह नहीं होने चाहिए
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी एनएचएम डॉ. पंकज शुक्ला ने आदेश जारी कर कहा कि कोविड -19 के द्वितीय फेज के चलते काफी सतर्कता और एहतियात की आवश्यकता है। इसके लिए समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड गाइडलाइन और नियमों का पालन सख्ती से करना अनिवार्य है। आदेश में कहा कि समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना, ठीक तरीके से मास्क लगाना, बिना किसी कार्य के अपनी निर्धारित सीट न छोड़ना और सतर्कता बनाए रखना आवश्यक होगा।
डॉ. शुक्ला ने आदेश में कहा, "यह देखा जा रहा है कि एनएचएम में कार्यरत कुछ कर्मचारियों द्वारा उक्त नियमों का पालन नही किया जा रहा है। अतः समस्त अधिकारी और कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए एवं समस्त अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को उक्त नियमों को पालन करने हेतु आदेशित करें। यदि कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अनावश्यक कार्य के घूमते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।"