उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में धारा 144 के तहत 21 अप्रैल को प्रातः 6 बजे से 30 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा। आदेश जारी कर दिए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं पर रहेगी छूट। कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
उज्जैन में टोटल लाॅक डाउन संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लगाया जा रहा। 30 अप्रैल तक मांगलिक कार्य भी बंद रहेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में 21 अप्रैल सुबह 6 बजे से 30 अप्रैल सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान धारा 144 प्रभावशील रहेगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की जा सकेगी।
प्रशासन द्वारा शादियों के लिए जारी की गई 40 से अधिक परमिशन भी निरस्त कर दी गई है। बता दें कि वैवाहिक सीजन को देखते हुए कलेक्टर ने 19 अप्रैल से कपड़ा व ज्वलेरी दुकानों को भी खोलने की छूट दी थी। इसके बाद बाजार में जमकर भीड़ उमड़ी थी। वहीं, कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि इसे देखते हुए जनता कर्फ्यू लगाया गया है।