उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सोमवार सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक शहर की ज्वेलरी व कपड़े की दुकानें भी खुल सकेंगी। लेकिन इन दुकानों पर से ग्राहक तभी खरीदी कर सकेंगे जब उनके पास विवाह की पत्रिका मौजूद हो। यानी यदि शादीकार्ड नहीं होगा तो बाजार में खरीददारी के लिए नहीं निकल सकते। शादीकार्ड ही पास है।
ऐसा इसलिए कि रविवार रात को प्रशासन द्वारा जारी किए गए धारा 144 के संशोधित आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि इन दुकानों के व्यापारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन घरों में वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित हैं उन्हें ही सामान दिए जाएं। इसके लिए दुकानदार ग्राहक की वैवाहिक पत्रिका देखकर ही सामान प्रदान करेंगे।
दरअसल शुक्रवार को हुई जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने शादी-ब्याह की तैयारियों के चलते इनसे जुड़ी दुकानों को भी खोलने की छूट देने का निर्णय लिया था। इसी कड़ी में उक्त संशोधित आदेश जारी किया गया है। लेकिन ये आदेश भी असमंजस भरा है। इसलिए कि इसमें केवल ज्वेलरी व कपड़ा दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। जबकि बर्तन, हार-फूल, जूत्ते-चप्पल, मेहंदी व सौंदर्य प्रसाधान की दुकानों का उल्लेख नहीं है।