भोपाल। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, मालवीय होस्टल भोपाल में सहायक प्राध्यापक का पद रिक्त ना होने के बावजूद कथित राजनीतिक दखल के चलते किए गए महिला सहायक प्राध्यापक सुश्री भावना ठाकुर के ट्रांसफर को मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी का कहना है कि यह ट्रांसफर नियम विरुद्ध है एवं इसे निरस्त किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कमिश्नर हायर एजुकेशन सहित अन्य को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है।
यह मामला शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, मालवीय होस्टल भोपाल में सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान के पद पर पदस्थापना का है। श्रीमती कृष्णा सिंह, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान दिनांक 24/12/2020 को शासकीय महाविद्यालय उदयपुरा रायसेन को शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, मालवीय होस्टल भोपाल रिक्त पद पर स्थानांतरित किया गया। परिणामस्वरूप, वह शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, मालवीय होस्टल भोपाल में कार्यरत थी।
अचानक दिनांक 10/03/20 को सुश्री भावना ठाकुर, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, जो कि अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थी, उनको भी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, मालवीय होस्टल भोपाल, ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि वहां एक ही पद रिक्त था जिसमे श्रीमती कृष्णा सिंह सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान कार्यरत थी।
श्रीमती कृष्णा सिंह ने इस असहज स्थिति के कारण इस आशंका के अधीन थी कि वह इस प्रकार के कथित राजनैतिक दख़ल के कारण जल्दी ही किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित की जा सकती हैं। अतः उन्होंने उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण ली। श्रीमती कृष्णा सिंह की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी द्वारा कोर्ट को बताया गया कि शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, मालवीय होस्टल, भोपाल में पद रिक्त नही होने के बाद भी किसी व्यक्ति को वहां प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य के साथ ट्रांसफर द्वेषपूर्ण है।
सुश्री भावना ठाकुर चूंकि प्रतिनियुक्ति पर अटल बिहारी विश्वविद्यालय में कार्यरत थी। उन्हें मूल संस्था में वापस भेजकर दूसरे रिक्त स्थान पर ट्रांसफर करना चाहिए था। भावना ठाकुर का ट्रांसफर राजनैतिक एवं मनचाही संस्थान में भेजने का प्रयास लगता है, जबकि वहां जगह नही है एवं श्रीमती कृष्णा सिंह वहां कार्यरत हैं। हाई कोर्ट जबलपुर ने इसे गंभीर मामला माना एवम एवं अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी के तर्को से सहमत होते हए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के दौरान, सुश्री भावना ठाकुर के ट्रांसफर आदेश दिनांक 10.03.2020 को स्टे करते हुए, उच्च शिक्षा विभाग एवं आयुक्त उच्च शिक्षा को नोटिस जारी किये हैँ। श्रीमति कृष्णा सिंह ही मालवीय होस्टल मे कार्यरत रहेंगी।