COVID पॉजिटिव महिला वकील पुष्पा मिश्रा की इंजेक्शन के अभाव में मौत का मामला
भोपाल। महिला एडवोकेट पुष्पा मिश्रा की मौत के मामले में एसडीएम माया अवस्थी और ड्रग इंस्पेक्टर के एल अग्रवाल के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भोपाल कलेक्टर को जांच अधिकारी बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि महिला वकील की मृत्यु समय पर रेडमेसिवीर इंजेक्शन नहीं मिलने के कारण हुई थी।
इमरजेंसी ड्यूटी के बावजूद SDM और ड्रग इंस्पेक्टर में कोई मदद नहीं की
भोपाल के एडवोकेट यावर खान ने बताया कि भोपाल की वरिष्ठ महिला वकील पुष्पा मिश्रा को कोरोना होने के बाद गंभीर हालत में करोंद स्थित आयुष्मान अस्पताल में एडमिट कराया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें रेमडेसिवियर इंजेक्शन की आवश्यकता बताई थी। इंजेक्शन के बाजार में उपलब्ध नहीं होने के कारण पुष्पा के परिजनों ने जिला प्रशासन में आम जनता को इंजेक्शन उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त अधिकारी ड्रग इंस्पेक्टर केएल अग्रवाल और SDM भोपाल माया अवस्थी से संपर्क किया, लेकिन दोनों ही अधिकारियों द्वारा मदद नहीं की गई।
उचित उपचार और दवाइयां प्राप्त नहीं होने के कारण पुष्पा की मृत्यु हो गई। ड्रग इंस्पेक्टर केएल अग्रवाल और SDM माया अवस्थी द्वारा अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतना और मरीजों का सहयोग नहीं करना है। इन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। इस संबंध में मैंने मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को एक ईमेल 20 अप्रैल 2021 तथा पत्र लिखा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आकाश त्रिपाठी ने भोपाल कलेक्टर को इस मामले में जांच करने के आदेश दिए हैं।