भोपाल। वल्लभ भवन मंत्रालय में भोपाल जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में भोपाल खोलने का फैसला किया गया। धारा 144 लागू रहेगी लेकिन कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। विस्तृत गाइडलाइन कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी की जाएगी, पढ़िए इस बैठक में क्या मंजूर हुआ और क्या नामंजूर कर दिया गया:-
भोपाल में 1 जून से क्या क्या खुलेगा
भोपाल में 25 प्रतिशत दुकानें खुलेंगी।
हार्डवेयर-बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल की दुकानें भी सप्ताह में दो दिन।
निजी ऑफिस में आधे कर्मचारी शाम 6 बजे तक काम कर सकेंगे।
रेस्टोरेंट से बैठ कर खाने की छूट नहीं रहेगी। सिर्फ टेक होम की सुविधा दी जाएगी।
कंस्ट्रक्शन के काम होंगे, लेकिन मजदूरों को वहां ठहरने की व्यवस्था करनी होगी।
कार-टैक्सी में ड्राइवर समेत 3 लोगों को ही बैठने की अनुमति रहेगी।
स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल व शॉपिंग मॉल अभी बंद ही रहेंगे।
मंदिरों में एक समय पर 4 से अधिक नहीं रह सकेंगे।
अंतिम संस्कार में 10 लोग और शादियों में दोनों पक्षों से 20 लोग शामिल होंगे।
आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर बाकी कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारी व 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे।
भोपाल में 1 जून के बाद क्या बंद रहेगा
शनिवार और रविवार को कर्फ्यू लगा रहेगा।
सामाजिक राजनैतिक, मनोरंजन, सांस्कृति, धार्मिक आयोजन व मेले बंद रहेंगे।
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग गेम्स, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम व सभा गृह बंद रहेंगे।