भोपाल। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में महाराष्ट्र बॉर्डर पर कोरोना संदिग्ध लोगों को प्रवेश से रोकने के लिए तैनात किए गए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को कर्तव्य में लापरवाही के कारण सस्पेंड कर दिया गया। उमरिया में मोटरसाइकिल पर शव ले जाने के मामले में स्टाफ नर्स को सस्पेंड कर दिया गया है।
बुरहानपुर में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विनय पाटील सस्पेंड
बुरहानपुर। कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने कृषि उपज मंडी समिति बुरहानपुर सहायक उपनिरीक्षक श्री विनय पाटील को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति बुरहानपुर रहेगा। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
ज्ञातव्य है कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु बुरहानपुर जिले महाराष्ट्र राज्य बार्डर से आने व जाने वाले आमजनों की जांच हेतु स्थापित ईच्छापुर भोटा पोस्ट पर श्री विनय पाटील की ड्यूटी लगाई गयी थी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा ईच्छापुर भोटा पोस्ट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान श्री विनय पाटिल ड्यूटी पर अनुपस्थित पाये गये। श्री पाटिल का उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3, 7 का उल्लंघन होने से कदाचरण की श्रेणी में आता हैं।
उमरिया में स्टाफ नर्स निर्मला सिंह सस्पेंड
उमरिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर की स्टाफ नर्स निर्मला सिंह को अपने कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया जाता है कि 11 मई 2021 को सहजन कोल निवासी ग्राम पतौर तहसील मानपुर की तबियत खराब होने पर 108 एंबुलेंस के माध्यम से मानपुर अस्पताल लाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु उपरांत शव वाहन नही मिलने से उनके परिजनों द्वारा शव को मोटर सायकल में अपने गृह निवास पतौर ले जाने के कारण जांच दल गठित कर रिपोर्ट चाही गई।
जिसके परिपालन मे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मानपुर द्वारा जांच प्रतिवेदन के माध्यम से बताया गया कि 11 मई की सुबह सहजन कोल निवासी ग्राम पतौर तहसील मानपुर को 108 एंबुलेंस के माध्यम से मानपुर अस्पताल लाया गया। जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर की स्टाफ नर्स पदस्थ निर्मला सिंह द्वारा शव को उनके परिजनों को सुपुर्द करने संबंध में लापरवाही करते हुए जानकारी के बिना ही शव को अस्पताल से परिजनो को सौंप दिया गया जिस कारण मृतक के परिजनो को परेशानियों को सामना करना पडा।
निर्मला सिंह का उक्त कृत्य उनके पदीय दायित्वो के प्रति लापरवाही, कर्तव्य विमुखता, स्वेच्छाकारिता व अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है, जो मप्र सिविल सेवा आचरण नियम के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिस पर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने स्टाफ नर्स निर्मला सिंह को मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय नियत किया है।