CORONA VACCINE: प्राइवेट अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइन जारी - MP NEWS

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भोपाल।
कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गति प्रदान करने के लिए केन्द्र शासन द्वारा निजी चिकित्सालयों को वैकसीन निर्माता कपंनियों से सीधे वैक्सीन खरीदी उपरांत टीकाकरण सत्र आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है। निजी चिकित्सालयों में कोविड-19 टीकाकरण सत्र आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक ने निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जारी निर्देशों के तहत निजी चिकित्सालयों में कोविड-19 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण के दौरान वैक्सीन रख-रखाव के लिए पर्याप्त कोल्ड चेन स्पेस एवं कोल्ड चेन उपकरणों की उपलब्धता, टीकाकरण के लिए आने वाले नागरिकों के लिए टीकाकरण कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष तथा निगरानी कक्ष उपलब्ध हो, प्रशिक्षित टीकाकर्म एवं सत्यापनकर्ता की उपलब्धता, केन्द्र शासन एईएफआई गाईड लाईन अनुसार प्रबंधन की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए।

केन्द्र शासन द्वार प्रदत्त चेकलिस्ट अनुसान जिला स्वास्थ्य समिति निरीक्षण उपरांत सत्यापन कर योग्य पाए गए निजी चिकित्सालयों को जिला स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष द्वारा चयनित किया जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र चयन उपरांत निजी चिकित्सालयों को कोविन पोर्टल में रजिस्ट्रर्ड कर जिला टीकाकरण अधिकारी द्वारा लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्रदान किए जाएंगे। समस्त पंजीकृत निजी कोविड-19 टीकाकरण केन्द्रों को वैक्सीन निमार्ता कंपनियों से वैक्सीन प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर कोविन पोर्टल पर जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा। 

वैक्सीन प्राप्ति के 1 से 2 दिवस के भीतर कोविन पोर्टल पर टीकाकरण स्लॉट पब्लिश करना अनिवार्य होगा जिससे टीकाकरण के लिए आने वाले नागरिक अपना ऑनलाईन स्लॉट बुक कर सकें। नागरिकों के टीकाकरण पश्चात उनकी जानकारी कोविन पोर्टल पर दर्ज कर नागरिकों को सर्टिफिकेट उपलब्ध करना अनिवार्य होगा। टीकारण संबंधी सभी गतिविधियां कोविन पोर्टल के माध्यम से संचालित होंगी। टीकाकरण केन्द्रों पर कोविड-19 अनुकुल व्यवहारों का पालन सख्ती से कराया जाना अनिवार्य होगा। निजी चिकित्सालय कोविड-19 वैक्सीन का क्रय, निर्माता कंपनी से स्वयं करेंगे।

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