ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अनलॉक की स्थिति साफ हो गई है। पूरे बाजार खुलेंगे, लेकिन एक दिन में 50 % ही दुकानें खोली जाएंगी। यह बाजार ऑड ईवन पैटर्न पर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जा सकेंगे। यानि दायीं ओर की दुकानें मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खोली जाएंगी, जबकि बायीं ओर की सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खोली जाएंगी।
सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक ऑड- ईवन पैटर्न दुकानें खुलेंगी
रोजाना रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कुल 37 घंटे का कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही रूल ऑफ सिक्स नया अध्याय इस बार जोड़ा गया है। मतलब, किसी जगह 6 से अधिक व्यक्ति प्रतिबंधित रहेंगे।
शहर के मुरार, लश्कर, ग्वालियर, हजीरा सहित समस्त बाजार जहां मिनटों में भीड़ लग जाती है वह सभी ऑड ईवन पैटर्न पर खोले जाएंगे। ऐसें समझें कौन सी दुकान कब खुलेगी।
पूर्व से चलकर पश्चिम दिशा की ओर जाने पर दांए हाथ की दुकानें मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खोलीं जाएंगी, जबकि बांए हाथ की दुकाने सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खोली जाएंगी।
उत्तर दिशा से चलकर दक्षिण दिशा की ओर चलकर जाने पर दांए हाथ की दुकानें मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलेंगी, जबकि बांए हाथ की दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खोली जाएंगी।
जो दुकानें चौराहा या तिराहों पर हैं और दिशा में उलझन है उनका फैसला संबंधित क्षेत्र का थाना प्रभारी या इंसीडेंट कमांडर करेगा।
आवश्यक वस्तुएं
किराना दुकानें सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी,
दूध डेयरी, ब्रेड, अंडा टोस्ट की दुकानें सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खोल सकेंगे
सब्जी, फल, फूल शाम 5 बजे तक बेच सकेंगे
मैंस सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे समय सुबह 6 से शाम 5 बजे तक रहेगा
सराफा, कपड़ा, बर्तन, अन्य होजरी दुकानें शाम 5 बजे खोल सकते हैं
सेनेट्री, आटा व मसाला चक्की, इलेक्ट्रीशियन, ऑटो पार्ट्स, मैकेनिक की दुकानें भी सुबह 6 से शाम 5 बजे खोलने की इजाजत मिल गई
होटल, रेस्टोरेंट
होटल, रेस्टोरेंट में बैठाकर खाना नहीं खिला सकेंगे, लेकिन शाम 5 बजे तक होम डिलीवरी, टेक अवे होम कर सकेंगे।
स्विगी, जोमैटो व अन्य फूड चेन कंपनी छूट के समय मतलब सुबह 6 से शाम 5 बजे तक ऑर्डर लेकर डिलीवरी कर सकेंगे।
ऑनलाइन मार्केट से प्रोडक्ट मंगा सकेंगे, ई-कॉमर्स कंपनियां किसी भी समय कोरियर बॉय को कंपनी के वैध आईडी कार्ड पर आने जाने की छूट रहेगी
मैकेनिक, मेंटेनेंस से जुडे कारीगर, प्लंबर को कंपनी के आईडी कार्ड पर आने जाने की परमीशन रहेगी
समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधिया चालू रहेंगी, कर्मचारियों के आने जाने पर छूट रहेगी। संस्था का कार्ड जरूर रखना होगा
पेट्रोल पंप, डीजल पंप, गैस कंपनियों काम करेंगी, कर्मचारियों को आने जाने की छूट
अस्पताल, नर्सिंग होम, केमिस्ट को छूट रहेगी
सभी प्रकार की कृषि गतिविधियां जारी रहेंगी
ट्रांसपोर्ट
सवारी वाहनों को अनलॉक में छूट दी जा रही है, लेकिन कठोर नियमों के साथ। जैसे सवारी वाहन सुबह 6 बजे से शाम को 5 बजे तक ही चलेंगे। सवारी या निजी वाहनों में सफर करते समय सोशल डिस्टेंस व मास्क जरूरी होगा।
ई-रिक्शा में चालक सहित दो लोग सवार हो सकेंगे
ऑटो रिक्शा में भी चालक सहित दो लोग ही सवार हो सकेंगे
टेंपो में चालक सहित 3 लोग सवार होकर चल सकेंगे
कार, टैक्सी में चालक अलावा दो लोग ही बैठकर आ जा सकेंगे
दोपहिया वाहन पर 1 व्यक्ति चलाने वाले को ही छूट है
थोक मंडी की जगह 10 पॉइंट पर चलेगी सब्जी मंडी
सब्जी मंडियों को फिलहाल नहीं खोला जाना तय माना जा रहा है। सब्जी की अभी जो व्यवस्था है। उन्हीं 10 प्वाइंट पर रात 10 से सुबह 4 बजे तक थोक सब्जी व फल वितरण अनलॉक के फेस-1 में किया जाएगा। सभी का मानना है कि मंडी में सबसे ज्यादा भीड होती है। यहीं से संक्रमण फैलता है। सेकंड फेस में इनको धीरे-धीरे अनलॉक किया जाएगा।
शराब दुकान
शहर में शराब दुकानों को लेकर भी संशय बना हुआ है। यह खुलेंगी या नहीं इसके लिए आबकारी विभाग शासन के आदेश के बाद घोषणा करेगा। अनलॉक बाजार में यह खुलेंगी यह तो तय है, लेकिन टाइमिंग को लेकर गफलत है। सुबह 6 से शाम 5 बजे तक ही खोलेंगे या इनका समय कम किया जाएगा। अहाते व बार अभी पूरी तरह बंद रहेंगे।
जिम, सार्वजनिक पार्क, स्वीमिंगपूल,
जिम और सार्वजनिक पार्क इनको लेकर आदेश में साफ है कि यह अभी लॉक ही रहेंगे। साथ ही सभी पिकनिक स्पॉट, स्वीमिंग पूल, सभी तरह के खेल आयोजन भी बंद रहेंगे
मॉल, सिनेमा, मनोरंजन, मेला
शहर में दो बड़े मॉल हैं। इसके साथ ही 10 से ज्यादा मिनी मॉल हैं। इसको लेकर गाइडलाइन स्पष्ट हैं। मॉल और सिनेमा को अभी नहीं खोले जाएंगे। साथ ही मेला, अन्य किसी भी तरह के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा
कोचिंग, स्कूल, कॉलेज
अभी अनलॉक में कोचिंग स्कूल, कॉलेज भी नहीं खुलेंगे। कोचिंग और स्कूल ऑफलाइन नहीं खुलेंगे। ऑनलाइन क्लासेस से ही फिलहाल काम चलाना पड़ेगा।
शादी समारोह, मैरिज गार्डन रहेंगे प्रतिबंधित
शादियों को लेकर कहा गया है कि 20 सदस्यों दोनों पक्षों के मिलाकर घर से ही शादी कर सकते हैं। होटल, मैरिज गार्डन में शादियां प्रतिबंधित हैं। इन मेहमानों की सूची पहले देनी होगी।
शादियों की तरह ही किसी की मौत हो जाने पर शवयात्रा, उठावनी, गंगभोज में सिर्फ 10 लोगों की छूट रहेगी।
मंदिर, मजिस्द, गुरुद्वारा व चर्च में आम लोग नहीं जा सकेंगे
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च जैसे धार्मिक स्थलों में चार लोगों के साथ प्रवेश किया जा सकेगा। पर आम लोगों के लिए यह सुविधा नहीं है।
MP से UP की बसें
MP से UP के शहरों के लिए चलने वाली बसों के परमिट अभी 31 मई तक के लिए रद्द हैं। 1 जून से इनके अनलॉक होने की संभावना बेहद कम है। पहले फेस में तो यह संभावना नहीं है, लेकिन दूसरे फेस में 15 जून के आसपास दोनों राज्यों के बीच फिर से बस सेवाओं का संचालन शुरू हो सकता है।
शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू
शहर को अनलॉक करने के बाद शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 10 बजे तक जनता कर्फ्यू भी रहेगा। यह तय हो चुका है। साथ ही रविवार और मंगलवार को बाजार दो दिन सप्ताह में बंद रहेंगे। हर दिन शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा
कंटेनमेंट जोन
अनलॉक में मिलने वाली छूट सिर्फ सामान्य क्षेत्र में दी जाएगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन जिन क्षेत्र में बने हैं वहां यह छूट लागू नहीं होगी। वहां लॉकडाउन के नियम ही मान्य होंगे। जैसे शहर के डीडी नगर, आदित्यपुरम, लश्कर क्षेत्र के कुछ इलाके व मुरार में जहां कंटेनमेंट जोन बने हैं वहां छूट नहीं मिलेगी। अभी जिले में 394 कंटेनमेंट जोन हैं।