ग्वालियर। मध्य प्रदेश में 1जून से होने वाले अनलाक को लेकर इंसीडेंट कमांडरों ने भीड़ नियंत्रण पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। कमांडराें ने अपनी रिपोर्ट में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित से कम समय में बाजार-प्रतिष्ठान खुलने से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर बैरिकेडिंग भी प्रस्तावित की है।
महाराज बाड़ा पर फुटपाथियों को कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के सात दिन तक भी न बैठने का सुझाव दिया गया है तो बाड़ा क्षेत्र की दुकानों का समय कम करने की बात भी शामिल है। वहीं शादियों में 50 लोगों की अनुमति की जाने की सिफारिश भी आई है। मुरार के बाजारों को खोलने के बाद निगरानी बढ़ाए जाने का बिंदु इंसीडेंट कमांडर ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। इस तरह शहर को अनलाक करने के लिए सभी के अहम सुझाव प्रशासन को मिले हैं। अब इन सभी सुझावों की समीक्षा कर क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के समक्ष रखा जाएगा।
बाड़े पर फुटपाथी दुकानदारों के कारण सड़कों पर होने वाली पैदल भीड़ को रोकने के लिए इन्हें अभी सात दिन और स्वीकृति न देने की अनुशंसा की गई है। महाराज बाड़ा क्षेत्र में पैदल ग्राहकों की सबसे ज्यादा भीड़ रहती है तो ऐसे में दुकानों को सुबह से दोपहर या दोपहर से शाम यानी कम समय के लिए खोला जाना प्रस्तावित किया गया है। वहीं बाजार के अनुसार दुकानों की संख्या आधी भी की जा सकती है। बाड़ा क्षेत्र में बैरिकेडिंग और निगरानी बढ़ाई जाए जिससे भीड़ को कंट्रोल किया जा सके।
मुरार क्षेत्रः मुरार क्षेत्र में घने बाजार हैं जिसमें सदर बाजार,माल रोड से लेकर छोटे बाजार भी शामिल हैं। यहां पुरानी बसाहट है और ज्यादातर घरों में ही दुकान-प्रतिष्ठान हैं। यहां कोरोना का कोई हाट स्पाट तो नहीं है। मुरार क्षेत्र के घने बाजारों में कड़ी निगरानी करने का सुझाव दिया गया है। सुबह से लेकर शाम तक बैरिकेडिंग और पुलिस फोर्स की मदद से निगरानी की जाए, जिससे भीड़ ज्यादा न जमे। वहीं रोक टोक और जागरूकता भी अभी जरूरी है।
सिटी सेंटर क्षेत्रः सिटी सेंटर क्षेत्र में बड़े बाजार तो नहीं है, यहां बसाहट के साथ बड़े शोरूम व कुछ प्रतिष्ठान सड़कों पर ही हैं। एसपी आफिस रोड पर निगरानी ज्यादा रहेगी । पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ पेट्रोलिंग और भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग का सुझाव शामिल है। इसके साथ ही शादी समारोह के लिए भी 50 लोगों की अनुमति की जा सकती है।
बहोड़ापुर-ग्वालियरः दो बजे तक बाजार खोलने का सुझाव दिया गया है। मंडी को यथावत रखा जा सकता है और थोक मंडी के लिए पहले वाली व्यवस्था ही ठीक बताई गई है। इस क्षेत्र में बड़े बाजार तो नहीं हैं लेकिन यहां स्थानीय समितियों और जन सहयोग से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना होगा। लोगों को जागरूक लगातार करना होगा।
सब्जी विक्रय केंद्र रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक खुलेंगेः कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम से बचाव के लिए शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के परिपालन में ग्वालियर जिले में 31 मई तक जनता कर्फ्यू लागू किया गया है। इस अवधि में सब्जी विक्रय के लिए स्थापित किए गए विक्रय केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक सब्जी कारोबारियों को विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि सब्जी विक्रय केन्द्र को खोलने की समय सीमा रात10 बजे से सुबह 4 बजे तक रहेगी। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 1905 की धारा 51 से 60 के तहत दण्डनीय होगा।