इंदौर। तमाम विचार-विमर्श के बाद रात्रि के समय इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कर्फ्यू में ढील देते हुए धारा 144 के तहत नई गाइडलाइन जारी कर दी है। संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं एवं विस्तृत जानकारी के लिए गाइडलाइन की स्कैन कॉपी अपलोड कर दी गई है।
प्रतिबंधित गतिविधियां
सभी प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम।
सभी प्रकार की खेलकूद की गतिविधियां।
सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान।
सिनेमाघर शॉपिंग मॉल स्विमिंग पूल पिकनिक स्पॉट ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल।
सभी धार्मिक पूजा स्थल बंद रहेंगे।
अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी शासकीय एवं अर्ध शासकीय कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ।
अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 10 लोग।
विवाह समारोह प्रतिबंधित रहेंगे।
नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। शुक्रवार रात 10:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक 56 घंटे का कर्फ्यू रहेगा।
एक स्थान पर 6 से अधिक व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते।
प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां
सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां।
सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं।
पेट्रोल पंप एवं रसोई गैस।
बैंक एवं वित्तीय संस्थान।
सार्वजनिक परिवहन।
होम डिलीवरी।
घर एवं ऑफिस के मेंटेनेंस से जुड़े सेवा प्रदाता एवं दुकाने।
ऑटो रिक्शा में दो सवारी। टैक्सी में ड्राइवर के अलावा दो सवारी।
चश्मे की दुकान है शाम 5:00 बजे।
आटा चक्की शाम 5:00 बजे।
दूध वितरण सुबह और शाम एक एक घंटा।
चलायमान हाथ ठेले के माध्यम से फल और सब्जी की बिक्री। स्थाई अथवा अस्थाई दुकान में बिक्री प्रतिबंधित।
निर्माण कार्यों से जुड़ी सभी सेवाएं, मजदूर एवं दुकाने।