JABALPUR में शादी के लिये नई गाइडलाइन जारी - MP NEWS

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जबलपुर।
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद कई बंदिशें लगाई गई हैं, इसमें विवाह कार्यक्रम के लिये पहले जो सौ से 50 लोगों की परमीशन दी जाती थी वह भी कम कर दी गई है। शादी में अब सिर्फ 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे वह भी दोनों पक्ष मिलाकर। वहीं विवाह कार्यक्रम के लिये भी एसडीएम से अनुमति लेना जरूरी है।  

अनुविभागीय दंडाधिकारी अधारताल कार्यालय से कुछ अनुमति जारी हुई हैं। एसडीएम ऋषभ जैन ने बताया कि 1 मई के पूर्व जारी समस्त विवाह कार्यक्रम की अनुमतियों में जिनके यहाँ विवाह 30 अप्रैल के बाद होना है, उनमें अंकित अधिकतम 50 व्यक्तियों के स्थान पर अब केवल 10 व्यक्तियों के लिए ही अनुमति मान्य होगी। SDM ने बताया कि यह निर्णय कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरुद्ध धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अनुमति पर रोक

विवाह कार्यक्रम के लिये एसडीएम कार्यालयों से भी अनुमति देना बंद कर दिया गया है। बहुत आवश्यक होने पर ही अनुमति दी जा रही है। ज्यादातर लोगों से यही कहा जा रहा है कि वे शादी की तारीख बढ़ा दें। परमीशन न मिलने से वे लोग परेशान हो रहे हैं जिनके यहाँ पहले से ही शादियाँ तय हो गईं हैं और तैयारी भी हो गई है।

कुछ लोगों का कहना है कि उनके परिवार में सगाई और लगुन कार्यक्रम हो गया है अब शादी की परमीशन नहीं मिलेगी तो परेशानी हो जायेगी। कुछ लोगों के तो बैंड, फोटोग्राफर, बारातघर पहले से बुक हैं वहीं कार्ड भी बाँट दिये गये हैं ऐसे में उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें।

शादी के लिये पहले जिन्हें 50 की परमीशन मिली है वह अब सिर्फ 10 लोगों के लिये मान्य होगी। विवाह कार्यक्रम के लिये कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय से नई परमीशन जारी नहीं की जा रही है। बहुत जरूरी होने पर ही अनुमति दी जायेगी।
ललित ग्वालवंशी, SLR 

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