जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कृषि उपज मंडी स्थित थोक मंडी में उमडने वाली भीड पर लगाम लगाने कलेक्टर ने नये आदेश जारी कर दिये हैं। इसके तहत अभी तक सुबह पांच से आठ बजे तक खुलने वाली थोक मंडी अब रात 10 से दो बजे तक ही खुलेगी। इसके बाद फुटकर व्यापारियों और हाथठेला पर सब्जी एवं फल बेचने वालों की आपूर्ति के लिए शहर में 11 स्थान चिह्नित किये गये हैं। फुटकर व्यापारी इन चिह्नित स्थानों से रात दो बजे से सुबह पांच बजे सब्जी और फल खरीद सकेंगे।
कोरोना संक्रमण प्रशासन ने थोक सब्जी मंडी को खोलने का निर्णय लिया था लेकिन यहां थोक और फुटकर व्यापारियों की भीड अनियंत्रित होती जा रही थी। इसी को देखते हुये कलेक्टर को नयी व्यवस्था लागू करनी पडी। थोक मंडी के खोलने और बंद करने के समय में परिवर्तन के साथ ही प्रशासन ने अब वहां सिर्फ थोक व्यापारियों को ही आने-जाने की अनुमति दी है। फुटकर या हाथठेला वाले व्यापारियों के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। फुटकर व्यापारियों या आम नागरिकों को फिलहाल मंडी में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा थोक मंडी में जो भी व्यापारी नियमों का उल्लंघन करते मिलेगा उस पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्रविधान भी किया गया है।
कलेक्टर ने संशोधित आदेश में हाथठेला पर फल और सब्जी बेचने वालों के लिए भी समय निर्धारित कर दिया है। हाथठेला वाले सब्जी विक्रेता शाम 4 बजे तक घूम-घूमकर सब्जी बेच सकेंगे। इसके बाद इनके घूमने पर भी प्रतिबंध रहेगा।