जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की पुलिस और पुलिस अधीक्षक के लिए सिरदर्द बन गए अब्दुल हामिद उस्मानी के खिलाफ कलेक्टर ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करते हुए 3 महीने के लिए जेल में बंद रखने के आदेश दिए हैं।
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने मारपीट करने, अवैध हथियार रखने, हत्या का प्रयास करने एवं जुआ-सट्टा खिलाने के आरोपी मनसुक हलवाई के सामने आनंद कुंज गढ़ा निवासी अब्दुल हामिद उस्मानी उम्र 52 वर्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन माह की अवधि तक केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध रखने के आदेश दिये हैं।
जिला दंडाधिकारी द्वारा अब्दुल हामिद उस्मानी पर एनएसए की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। अब्दुल हामिद विगत 9 वर्ष से अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। इस पर कुल 9 अपराध पंजीबद्ध हैं। उसके द्वारा गत दिवस 27 मई को आरक्षक अजय श्रीवास्तव को जान से मारने की नियत से चाकू मारकर घायल करने की घटना कारित की गई थी।