LOCKDOWN कब खुलेगा, गृह मंत्रालय के आदेश में है इस सवाल का जवाब - INDIA CORONA NEWS

Bhopal Samachar
नई दिल्ली।
भारत देश के जितने भी शहरों में कोरोनावायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन, बाजार बंद, सामान्य जनजीवन पर प्रतिबंध अथवा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, सभी नागरिक जानना चाहते हैं कि उनके शहर में लॉक डाउन कब खुलेगा। उनके सवाल का जवाब भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक आदेश में दर्ज है। ध्यान से पढ़िए:-

आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 के तहत प्रतिबंध लागू करें

गृह मंत्रालय ने 29 अप्रैल 2021 को जारी आदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 25 अप्रैल को जारी सलाह के अनुरुप राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रोकथाम के उपायों को स्थिति के आकलन के आधार पर तत्काल लागू करने के बारे में विचार करने के लिए निर्देश दिया। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 के उपयुक्त प्रावधानों के तहत रोकथाम के जरूरी उपायों को लागू करने के लिए कहा गया है।

पॉजिटिविटी रेट 10% या फिर अस्पताल में 60% से ज्यादा बेड फुल

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 अप्रैल, 2021 को जारी सलाह में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बीते एक सप्ताह में जांच की पॉजिटिविटी 10 फीसदी या इससे ज्यादा रहने वाले या अस्पतालों में बिस्तरों का उपयोग 60 फीसदी से ज्यादा रहने वाले जिलों की पहचान करने को कहा था। अगर कोई जिला उपरोक्त दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है, तो वहां पर सघन और स्थानीय स्तर पर रोकथाम के उपायों को लागू करने पर विचार करना चाहिए।

लॉक डाउन 31 मई तक रहेगा, बढ़ाया भी जा सकता है 

गृह मंत्रालय के आदेश के साथ सामुदायिक नियंत्रण क्षेत्र या विस्तृत नियंत्रण क्षेत्र के लिए लागू होने वाली रूपरेखा, जैसा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सलाह दी थी, को भी भेजा गया है। कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशो का देश भर में सख्ती से लगातार अनुपालन किया जाएगा। गृह मंत्रालय का आदेश 31 मई, 2021 तक प्रभावी रहेगा।

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