Madhya Pradesh Chief Minister Covid-19 Special Grace Scheme for employees
मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागू किए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के पात्र कर्मचारी
3.1 राज्य के समस्त नियमित / स्थाईकर्मी / दैनिक वेतनभोगी / तदर्थ / संविदा पर नियुक्त सेवायुक्त जिनका वेतन / मानदेय / पारिश्रमिक आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो।
3.2 विभागों द्वारा सक्षम स्वीकृति एवं मध्यप्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत बी गई आउटसोर्स सेवाओं पर कार्यरत सेवायुक्त जिनका पारिश्रमिक/मानदेय आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो।
3.3 विधि द्वारा स्थापित आयोग, एवं ऐसी संस्थाएं जिनका शत प्रतिशत स्थापना व्यय राज्य के नियमित स्थापना मद से विकलनीय होता है अथवा इस हेतु स्थापना अनुदान दिया जा रहा हो, में कार्यरत सेवायुक्त।
3.4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना पात्रता की शर्तें :
4.1 मृत सेवायुक्त के कोविड-19 पॉजिटिव होने के संबंध में चिकित्सकीय प्रयोगशाला की विधिमान्य रिपोर्ट (आरटीपीसीआर/आरएटी) होना चाहिये।
4.2 मृत्यु की तिथि पर शासन में नियोजन/शासकीय कार्य में कार्यरत होना आवश्यक है।
4.3 मृतक शासकीय सेवक/सेवायुक्त पूर्णकालिक रूप से नियोजित/कार्यरत होना चाहिये। अंशकालिक रूप से नियोजित कार्यरत सेवायुक्त को इस योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।
4.4 वर्तमान में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत जिन परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता है उन्हें इस योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।