मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन द्वारा दिनांक 10 मई 2021 को सभी कलेक्टरों के नाम गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के वार्ड, ग्राम एवं ब्लाक स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (आपदा प्रबंधन समूह) का गठन किस प्रकार किया जाना है। सुविधा के लिए हम गाइडलाइन को जैसा का तैसा प्रकाशित कर रहे हैं:-
कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं तथा आवश्यक कदम तत्परता से उठाएं हैं। जिला स्तर पर प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से जिला संकट प्रबंधन समूह (डिस्ट्रिक्ट क्रायसिस मेनेजमेन्ट ग्रुप) के गठन के आदेश विभाग द्वारा पत्र के 43 / 2020 / सी-2 दिनांक 03.04.2020 द्वारा जारी किए गए। राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोकने हेतु ब्लॉक स्तरीय ग्राम स्तरीय एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय संकट प्रबंधन समूहों (कायसिस मेनेजमेन्ट ग्रुप्स) का गठन किया जावे।
2/ विकासखण्ड संकट प्रबंधन समूह (ब्लॉक क्राइसिस मेनेजमेन्ट ग्रुप) के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) होंगे। इस समूह में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, ब्लॉक मेडिकल आफीसर, विकासखण्ड मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के आयुक्त के प्रतिनिधि अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगर पालिका / नगर पंचायत), प्रोजेक्ट आफीसर, (महिला एवं बाल विकास विभाग), मान, सांसद एवं मान क्षेत्रीय विधायक के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि, कलेक्टर द्वारा नामांकित विकासखण्ड के जनप्रतिनिधि / गणमान्य नागरिक / स्वयंसेवी संगठन सदस्य होंगे।
3/ ग्राम संकट प्रबंधन समूह (ग्राम क्रायसिस मेनेजमेन्ट ग्रुप) का गठन प्रत्येक गांव में किया जावे। ग्राम संकट प्रबंधन के समूह के अध्यक्ष ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष होंगे। ग्राम पंचायत के सचिव, जन अभियान परिषद, महिला स्वसहायता समूह, राजनैतिक व सामाजिक कार्यकर्त्ता, प्रशासनिक समिति के संबंधित ग्राम में निवासरत सदस्य, ग्राम रोजगार सहायक आशा कार्यकर्त्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, ग्राम के कोटवार/पटेल उक्त समूह के सदस्य होंगे।
4/ नगरीय क्षेत्रों में वार्ड संकट प्रबंधन समूह (वार्ड कायसिस मेनेजमेन्ट ग्रुप) का गठन प्रत्येक वार्ड में किया जाये इस ग्रुप के अध्यक्ष वार्ड प्रभारी अधिकारी होंगे। माननीय सांसद एवं माननीय विधायक के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि, नगर निगम आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नामांकित जनप्रतिनिधि / सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि, वार्ड के प्रतिष्ठित निजी चिकित्सक, स्वयंसेवी संगठन, जन अभियान परिषद, राजनैतिक एवं सामाजिक संगठन के कार्यकर्त्ता तथा महिला स्वसहायता समूह सदस्य होंगे।
5/ उक्त समूहों द्वारा ब्लॉक, ग्राम एवं वार्ड स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न आपात स्थिति के नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करने की कार्यवाही की जावे।
6/ ब्लॉक संकट प्रबंधन समूह के आदेश जिला कलेक्टर द्वारा, वार्ड संकट प्रबंधन समूह के आदेश सम्बन्धित आयुक्त नगर निगम / मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगर पालिका / नगर पंचायत) तथा ग्राम संकट प्रबंधन समूह के आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जारी किए जायें तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त समूहों की माह में कम से कम एक बैठक हो। उनके द्वारा सतत इन समूहों के कार्य की समीक्षा सुनिश्चित की जाये।
इस आदेश के पूर्व में ब्लॉक / वार्ड / ग्राम स्तर पर गठित संकट प्रबंधन समूह इस आदेश से गठित ब्लॉक / वार्ड / ग्राम समूह में समाहित होंगें।