भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के ग्रह विभाग मंत्रालय ने कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु नवीन गाइडलाइन जारी कर दी है। कुल 9 पेज की इस गाइडलाइन में लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर समाहित करने का प्रयास किया गया है। यह गाइडलाइन सभी जिलों में यथावत लागू नहीं होगी। क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी इसके अनुसार फैसले लेगी परंतु गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित गाइडलाइन की मर्यादा का उल्लंघन किसी भी जिले में नहीं किया जा सकेगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों की PDF FILE DOWNLOAD करने के लिए डायरेक्ट लिंक उपलब्ध कराई जा रही है। कुछ काम की बातें जो जनता को तत्काल बताना जरूरी है, इस प्रकार हैं:- (mp corona new guidelines from 01 june 2021 pdf Download)
1 जून 2021 के बाद भी प्रतिबंधित गतिविधियां
(प्रदेश के समस्त शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू जहाँ पॉजिटिविटी दर का साप्ताहिक औसत 05 प्रतिशत से अधिक हो या फिर कम हो)
समी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है।
स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन क्लास चला सकते हैं।
सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह।
सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगें।
अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं।
अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट करेले, पुलिस, आपदा प्रबन्धन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (Public Health & Medical Education) जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का विनिश्चय जिला कलेक्टर कर सकेंगे।
अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
विवाह समारोह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा।
पूरे प्रदेश में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
पूरे प्रदेश में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। रूल ऑफ सिक्स - अनुनय गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 8 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
1 जून के बाद प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां
(प्रदेश के समस्त शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमत्य गतिविधियां जहाँ पॉजिटिविटी वर का साप्ताहिक औसत 05 प्रतिशत से अधिक हो या फिर कम हो)।
समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों को पैच आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी।
उद्योगों के कच्चा माल / तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी।
अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं पशु चिकित्सा अस्पताल घालू रहेंगे।
कैमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दूग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी।
पेट्रोल / डीजल पम्प / गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगे।
सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मण्डी खाद / बीज/ कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी।
बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएन प्रारंभ रहेंगे।
प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी।
बैंक, इन्श्योरेंस, NBFCS से जुड़े संस्थानों के MPls. Cooperative credit socities, कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति है।
सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी।
सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविङ-19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी।
ऑटो ई-रिक्शा में दो सवारी, टेक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को मास्क के पश) यात्रा करने की अनुमति होगी।
मोहल्लों / कॉलोनियों / ग्रामों में एकल दुकानें पूरे समय खुली रखी जा सकेंगी।
कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी। 15. सम्पूर्ण प्रदेश में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के SOP का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे।
जिला स्तर पर परम्परागत रूप से Labour Market कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगें।
थोक सब्जियां / फल / फूल के बाजार के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियत खुले स्थानों पर चल सकेंगे।
एन्यूलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन निर्वाध रहेगा।
अस्पताल नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों/ कर्मियों को छूट रहेगी ।
मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई.टी सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी / अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी।
उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सरात रूप से उपार्जन संचालित किया जायेगा।
निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी।
घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर हाउस आवागमन पर रोक नहीं होगी।
फायर बिग्रेड, टेलीकम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल डीजल केरोसीन टैंकर डिलेवरी सेवाएं दुध एकत्रीकरण वितरण, फल-सब्जी के परिवहन ठाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई दावा नहीं होगी।
हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे सम्बन्धित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी।