भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी कलेक्टरों के नाम एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि उच्च जोखिम समूहों को सूचीबद्ध कर प्राथमिकता के आधार पर उनका टीकाकरण किया जाए। इन समूहों में दुकानदारों से लेकर उन सभी व्यक्तियों को शामिल किया है जो नियमित रूप से जनता के संपर्क में रहते हैं।
अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान द्वारा जारी आदेश के अनुसार निम्न प्रकार के लोगों को विशेष टीकाकरण अभियान के तहत कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाएगी:-
शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेता।
एलपीजी गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले डिलीवरी ब्वॉय।
पेट्रोल पंप पर काम करने वाला पूरा स्टाफ।
लोगों के घरों में (झाड़ू-बर्तन, आदि) काम करने वाली महिलाएं एवं पुरुष।
किराना दुकान के संचालक एवं सहयोगी कर्मचारी।
सब्जी विक्रेता।
गल्ला मंडी के विक्रेता।
हाथ ठेला संचालक।
दूधवाले।
व्यवसायिक वाहन चालक/ टैक्सी चालक।
सभी प्रकार के मजदूर।
मॉल/ होटल एवं रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी।
प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक।
केमिस्ट, बैंकर्स, सिक्योरिटी गार्ड और देह व्यापार से जुड़े लोग।
अपडेट: नया आदेश जारी किया गया है जिसमें देह व्यापार से जुड़े लोगों को हटाकर सलून वर्कर लिख दिया गया है।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट नहीं लेना होगा
मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी कलेक्टरों को आदेशित किया है कि इन लोगों को ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेट किया जाए। यानी इन लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अप्वाइंटमेंट बुकिंग नहीं करनी होगी। इन लोगों के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे जिसमें इनका वैक्सीनेशन किया जाएगा।