भोपाल। श्री एस एन मिश्रा अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के परिवहन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ने दिनांक 5 मई 2021 को एंबुलेंस की दरें निर्धारित करके घोषित कर दी है। अब कोई भी एंबुलेंस संचालक कोरोनावायरस के नाम पर निर्धारित दरों से अधिक पैसा वसूल नहीं सकता।
मध्यप्रदेश में एंबुलेंस का सरकारी किराया
Advanced Life Support (ALS) एंबुलेंस: शहरी क्षेत्र में पहले 10 किलोमीटर के लिए ₹500 और उसके बाद ₹25 प्रति किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्र में पहले 20 किलोमीटर के लिए 800 रुपए तत्पश्चात ₹25 प्रति किलोमीटर।
Basic Life Support (BLS) एंबुलेंस: शहरी क्षेत्र में पहले 10 किलोमीटर के लिए ₹250 और उसके बाद ₹20 प्रति किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्र में पहले 20 किलोमीटर के लिए 500 रुपए तत्पश्चात ₹20 प्रति किलोमीटर।
यदि ज्यादा पैसा मांगे तो यात्रा पूरी होने के बाद पुलिस बुलाएं
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कोई भी एंबुलेंस संचालक निर्धारित दरों से ज्यादा पैसा वसूल नहीं सकता। क्योंकि एंबुलेंस संचालक किसी भी प्रकार का बिल नहीं देते इसलिए उनकी शिकायत करना मुश्किल है। एक तरीका अपनाया जा सकता है। एंबुलेंस को किराए पर लेने के बाद पहले यात्रा पूरी करें और उसके बाद यदि वह निर्धारित से अधिक किराया मांगता है तो डायल 100 करके पुलिस बुलाएं। लेन देन का वीडियो बनाकर या फिर पेमेंट ऐप के माध्यम से भुगतान करके प्रमाण सहित परिवहन विभाग में शिकायत कर सकते हैं।