मध्यप्रदेश में इन गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं: मुख्यमंत्री - MP UNLOCK NEWS TODAY

Bhopal Samachar
भोपाल
। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित किया गया है कि कुछ गतिविधियों पर मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कुछ गतिविधियाँ ऐसी हैं, जो सम्पूर्ण प्रदेश में मुक्त रहेंगी, मतलब यह गतिविधियाँ संचालित की जा सकेंगी। 

इसमें सभी प्रकार के उद्योग, औद्योगिक गतिविधियाँ, उद्योगों में कच्चा माल या तैयार माल का आवागमन, अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कम्पनी, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ, पशु चिकित्सा अस्पताल, केमिस्ट, राशन की दुकानें, किराना दुकानें, फल-सब्जी, डेरी, दूध, पशु आहार की दुकानें, पेट्रोल डीजल पम्प, गैस स्टेशन, रसोई गैस, मंडी, खाद-बीज, कृषि यंत्र की दुकानें, खेती संबंधी सभी गतिविधियाँ चालू रहेंगी। रेस्टोरेंट और भोजनालय से टेक होम डिलेवरी की जा सकेगी। लाजिंग होटल आगंतुकों के साथ रूम डायनिंग के साथ चालू रहेंगे। 

बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेटर, नान बैंकिंग फाइनेंसिंग कम्पनियाँ, सहकारी साख समिति, केश मैनेजमेंट एजेंसी आदि का संचालन एवं आवागमन चालू रहेगा।  इलेक्ट्रीशियन्स, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर का आवागमन, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिक और कर्मचारी, सार्वजनिक परिवहन,  चाहे वह बस हो या ट्रेन के माध्यम से हो, आ-जा सकेंगे। सभी प्रकार के सामान और माल की आवाजाही, निजी सुरक्षा सेवाएँ, घरेलू सेवा देने वाले जैसे कपड़ा धोने वाले, ड्राइवर, हाउस हेल्प, मेड, कुक आदि का आवागमन, ई-कामर्स कम्पनियों तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलेवरी की जा सकेगी। 

रेड जोन के बाहर के गाँव में समस्त मनरेगा से संबंधित कार्य, ग्रामीण विकास एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य, तेंदूपत्ता के संग्रहण का कार्य, तेंदूपत्ता तोड़ने का काम, फायर बिग्रेड टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल, केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएँ, दूध एकत्रितकरण और वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं अन्य कूरियर्स सेवाएँ, मोहल्लों एवं कालोनियों में एकल दुकानें, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाऊसिंग की सर्विसेस, समस्त सिविल मरम्मत कार्य तथा नवीन कंस्ट्रक्‍शन गतिविधियाँ संचालित होंगी। 

परीक्षा केंद्र आने और जाने वाले विद्यार्थी, परीक्षा केंद्र में परीक्षा की व्यवस्था से जुड़े कर्मी तथा अधिकारियों का आवागमन, आटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी व निजी चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित तीन सवारी कोविड प्रोटोकाल के साथ, जिला स्तर पर परम्परागत लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकाल के साथ, व्यक्तियों और वस्तुओं का राज्य के भीतर और बाहर आवागमन, यह सब गतिविधियाँ जारी रहेंगी। इन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अन्य गतिविधियों के बारे में अलग-अलग जिला अपनी स्थिति के अनुसार निर्णय लेगा।

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