Central Government employees - covid-19 special casual leave order
नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए स्पेशल कैजुअल लीव स्वीकृत कर दी है। यह विशेष प्रकार की छुट्टियां उन शासकीय कर्मचारियों को मिलेंगी जिनके परिवार में उनके माता-पिता अथवा कोई आश्रित कोविड-19 पॉजिटिव हो जाता है। उसकी देखभाल के लिए भारत सरकार की ओर से 15 दिन की छुट्टी दी जाएगी।
भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने शासकीय कर्मचारियों के लिए स्पेशल कैजुअल लीव का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में यह भी लिखा है कि यदि कर्मचारी की सभी प्रकार की कैजुअल लीव समाप्त हो जाती हैं और उसके घर में महामारी का प्रकोप बना रहता है तो कर्मचारी को छुट्टी की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जब तक की अस्पताल से छुट्टी ना हो जाए तब तक कैजुअल लीव का लाभ दिया जा सकता है।
केंद्रीय कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा
कार्मिक मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया है, उसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी कोविड पॉजिटिव हो जाता है, तो वह 20 दिनों की कम्युटेड लीव का अधिकारी होगा। कर्मचारी अगर अस्पताल में भर्ती है अथवा होम आइसोलेशन में है, तो उसे 20 दिनों के लिए स्पेशल कैजुअल लीव/ अर्जित अवकाश/ कम्युटेड लीव दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो उसे 7 दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में भेज दिया जाएगा।
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