भारत में कर्मचारियों की टेक होम सैलेरी घटेगी, इनकम टैक्स बढ़ेगा - EMPLOYEE NEWS

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नई दिल्ली।
भारत में इस साल चार लेबर कोड लागू हो जाएंगे। इसी के साथ पूरे देश में कर्मचारियों के वेतन की गणना का फार्मूला बदल जाएगा। ग्रॉस सैलेरी का 50% बेसिक सैलरी माना जाएगा। इसके कारण प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी का योगदान बढ़ जाएगा इसलिए उसकी टेक होम सैलेरी कम हो जाएगी। इसके अलावा बेसिक सैलरी बढ़ जाने के कारण इनकम टैक्स का कैलकुलेशन भी बदल जाएगा। कर्मचारियों को पहले से ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है।

नए नियमों में कर्मचारियों के भत्तों की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत

नए वेतन संहिता के तहत भत्तों की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि एक कर्मचारी के सकल वेतन का आधी मूल सैलरी होगी। भविष्य निधि योगदान की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल होता है। ईपीएफओ और आयकर व्यय को कम करने के लिए बेसिक सैलरी कम रखने के लिए नियोक्ता वेतन को कई भत्तों में विभाजित कर रहे हैं। नया वेतन संहिता सकल वेतन के 50 प्रतिशत के निर्धारित अनुपात के रूप में भविष्य निधि योगदान का प्रावधान करती है।

लेबर कोड्स फाइनल लेकिन राज्यों में लागू नहीं हुए

श्रम मंत्रालय ने औद्योगिक संबंधों, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा और काम करने की स्थिति पर चार नियम लेकर आई है। ये चार लेबर कोड, 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाएगी। मंत्रालय ने लेबर कोड्स के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया, लेकिन इन्हें लागू नहीं किया जा सका क्योंकि कई राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में इन कोड्स के तहत नियमों को अधिसूचित करने की स्थिति में नहीं थे। बता दें भारत के संविधान के तहत श्रम एक समवर्ती विषय है। इसलिए केंद्र और राज्यों दोनों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में भूमि के कानून बनाने के लिए इन चार संहिताओं के तहत नियमों को अधिसूचित करना होगा।

भारत के 9 राज्यों में लेबर कोड्स पहले ही परिचालित किया

कई प्रमुख राज्यों ने चार संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया है। कुछ प्रदेश इन कानूनों के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। केंद्र सरकार इन संहिताओं के तहत नियमों को मजबूत करने के लिए राज्यों के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकती है। इसलिए यह लागू करने की योजना बना रही है। सूत्र के मुताबिक, कुछ राज्यों ने मसौदा नियमों को पहले ही परिचालित कर दिया था। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड।

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