अनुकंपा नियुक्ति के लिए कोविड डेथ सर्टिफिकेट मांगा तो कार्रवाई होगी: कलेक्टर - EMPLOYEE NEWS

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विदिशा।
कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने बताया कि विभिन्न शासकीय विभागो में पदस्थ रहे अधिकारी, कर्मचारी जिनका RTPCR अथवा RAT परीक्षण में पॉजिटिव आया है और उनका इलाज मेडीकल कॉलेज अथवा अन्य चिकित्सालयों में हुआ है और इलाज के दौरान मृत्यु हुई है ऐसे प्रकरणों के अलावा अन्य प्रकरणों में भी शासन के मापदण्ड अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

कलेक्टर डॉ जैन ने सभी विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट सचेत करते हुए कहा कि यदि किसी विभाग में अधीनस्थ कर्मचारी या बाबूओं के द्वारा डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना से मृत्यु का उल्लेख नही है इस कारण से यदि प्रकरण निपटान में विलम्बता होती है तो संबंधित बाबू सहित अन्य के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की जाएगी।

इसी प्रकार के निर्देश मृतक के विभिन्न प्रकार के क्लेम के भुगतान के दौरान कोषालय में भी सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की जाएगी। (कलेक्टर के इस निर्देश के बाद स्पष्ट है कि यदि मृत कर्मचारी की RTPCR या RAT पॉजिटिव रिपोर्ट है तो उसकी मृत्यु को COVID से मृत्यु ही माना जाएगा।)

अस्पताल और शमशान घाटों से सूची प्राप्त करें

कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने बताया कि कोरोना संक्रमण के उपचार के दौरान जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके डेथ सर्टिफिकेट में कही भी मृत्यु का कारण अंकित नही किया जाता है अतः ऐसे उपचारित व्यक्ति जिनके द्वारा आरटीपीसीआर या फिर रैट (आरएटी) परीक्षण में पॉजिटिव आए है तो उन सबको कोरोना संक्रमण से मृतकों के लिए दी जाने वाली शासन द्वारा घोषित योजना का लाभ अविलम्ब दिलाया जाए। इसके लिए उन्होंने शमशान घाटों पर हुए दाह संस्कार तथा मेडीकल कॉलेज में भर्ती रहे की सूची अविलम्ब प्राप्त की जाए ताकि मृतकों के संबंधित परिजनों को शासन स्तर द्वारा घोषित योजना का लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित हों।

मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना का लाभ किस किसको मिलेगा

कलेक्टर डॉ जैन ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना के प्रकरणों का निराकरण विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। राज्य शासन के समस्त नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छोड़कर विषयांकित योजनाओं में स्थायीकर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर, आउटसोर्स, मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक, सेवायुक्तो के लिए मुख्यमंत्री कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना लागू की गई है।

कोरोना मृत्यु अनुकम्पा नियुक्ति के का प्रारूप

पूर्व उल्लेखितों को योजनाओं के तहत मृत, पात्र, शासकीय सेवक की जानकारी संलग्न प्रारूप एक में तथा कार्यालय में लंबित अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों की जानकारी प्रारूप दो में प्रस्तुत करने के निर्देश पूर्व में प्रसारित किए गए है उपरोक्त कार्यो को संबंधित विभागो के जिलाधिकारी अति गंभीरता से लेते हुए सूची सहित अन्य तमाम दस्तावेंज समयावधि में जमा कराना सुनिश्चित करेंगें।

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