इंदौर। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में चार लोगों की सीमित उपस्थिति में मंदिरों को खोलने के आदेश हुए हैं लेकिन इंदौर में सभी धार्मिक पूजा स्थल को खोलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मजेदार बात यह है कि 1 जून 2021 सुबह 8:00 बजे से इंदौर में शराब का नया ठेका चालू हो गया है।
पुजारी से ज्यादा ठेकेदार पर विश्वास
इंदौर के कलेक्टर कार्यालय से धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में क्रमांक 4 पर दर्ज है कि दिनांक 1 जून 2021 से आगामी आदेश तक सभी धार्मिक/ पूजा स्थल बंद रहेंगे। इधर सहायक आबकारी आयुक्त राज नारायण सोनी ने बताया कि 1 जून सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक शराब के ठेके चालू रहेंगे। विचार करने योग्य विषय है कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को मंदिर के पुजारी से ज्यादा शराब के ठेकेदार पर विश्वास है कि वह अपने ग्राहकों से प्रोटोकॉल का पालन करवा लेगा।
910 करोड रुपए में ठेका दिया है
सहायक आबकारी आयुक्त श्री राज नारायण सोनी के एक बयान के अनुसार इंदौर का ठेका 10 महीने के लिए 910 करोड रुपए में दिया गया है। यह ठेका दिनांक 1 जून 2021 से लगातार 31 मार्च 2022 तक रहेगा। सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी ने बताया कि उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवाने और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था बनाने को लेकर निर्देश दिए। श्री सोनी ने यह नहीं बताया कि यदि प्रोटोकॉल का उल्लंघन पाया गया तो क्या ठेका निरस्त कर दिया जाएगा।