इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में अनलॉक पार्ट-2 को लेकर बुधवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी कर दिए। आदेश में जहां घराती-बराती के साथ ही बैंड बाजे और पंडित को मिलाकर 50 लोग (दोनों पक्षों के 20-20 और पंडित आदि) शादी में शामिल हो पाएंगे।
मंदिर-मस्जिद सहित सभी पूजास्थल खुलेंगे। बस, एक समय में छह लोग ही पूजा-पाठ कर सकेंगे। वहीं, बार, रेस्टोरेंट और क्लब 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। हालांकि होटल, लॉज पूर्ण क्षमता से खुल सकेंगे। ये आदेश आज से लागू हो गया है। इसके पहले 53 दिन के कर्फ्यू के बाद जिला प्रशासन ने 1 जून से सख्त शर्तों व सीमित गतिविधियों के साथ अनलॉक के आदेश जारी कर दिए थे। इसमें शादियों पर 15 जून तक रोक लगा दी गई थी। वहीं, अंतिम संस्कार को अधिकतम दस लोगों के साथ मंजूरी दी गई थी।
सभी सरकारी, अर्द्धशासकीय, निगम मंडल के कार्यालय 100% अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ खुलेंगे।
निजी दफ्तर और संस्थान 50% क्षमता से काम कर सकते हैं।
जिम एवं फिटनेस सेंटर 50% क्षमता के साथ सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुले रह सकेंगे।
खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन खेल आयोजनों में दर्शकों की मौजूदगी पर प्रतिबंधित।
रेस्टोरेंट, बार और क्लब 50% क्षमता से रात 10 तक खुले रहेंगे, जबकि होटल और लॉज को पूरी छूट मिली।
शादी में 50 लोगों की एंट्री। इसमें वर और वधु के 20-20 लोगों के साथ बैंड और पंडित भी शामिल। हालांकि सभी के नाम की एक सूची एसडीएम को देनी होगी।
सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और निजी दफ्तर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।
धार्मिक स्थल, पूजा स्थल में एक समय में अब 6 लोगों की एंट्री हो सकेगी।
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