जबलपुर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम में मद्देनजर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने रविवार 13 जून के कोरोना कर्फ्यू के दौरान जबलपुर शहर तथा जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में शराब के क्रय-विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण को भी प्रतिबंधित कर दिया है।
इस बारे में जारी आदेश में कहा गया है नगर निगम जबलपुर, छावनी परिषद जबलपुर तथा जिले की नगर पालिका एवं नगर परिषद सीमा क्षेत्र में स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा की सभी फुटकर विक्रय दुकानें, मदिरा दुकानों से संलग्न अहाते,
तथा मदिरा विक्रय से सबंधित अन्य सभी केंद्रों, एम्बी वाइन आउटलेट, भांग एवं भांग घोटा दुकानें रविवार 13 जून को सम्पूर्ण दिवस के लिये बंद रहेंगी । इस दिन शराब के क्रय-विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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