जब्त की गई देश या विदेश की अवैध संपत्ति किस अधिकारी की जिम्मेदारी में रखी जाएगी - LEARN CrPC SECTION 105-च

Bhopal Samachar
दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 का अध्याय-7 क ऐसे व्यक्ति की संपत्ति एवं अपराधी के बारे में बताता है जो अवैध कार्य करके कोई संपत्ति लेकर कर भारत के किसी राज्य क्षेत्र में भाग गया हो या कोईं अन्य संविदाकारी देश में भाग गया हो या कोई अन्य देश का अपराधी भारत में आ गया है।

अवैध संपत्ति के साथ, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति की पहचान करवा कर अपराधी एवं उसकी अवैध संपत्ति को जब्त कर लेगा। संपत्ति का समपहरण हो जाए या न्यायालय के कब्जे में आ जाए ऐसी संपत्ति तब उस संपत्ति की देख-रेख की जिम्मेदारी किस अधिकारी के द्वारा कि जाएगी जानिए आज के लेख में।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 105 च की परिभाषा:-

[अभिगृहीत (कब्जे)या समपहरण(जब्त)  संपत्ति का प्रावधान] न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट(DM) या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामांकित किसी अधिकारी जो ऐसी संपत्ति की निगरानी में रखेगा एवं सरकार के बनाए गए नियम के पालन करनें के लिए नियुक्त करेगा। अगर कोई जिला मजिस्ट्रेट या अधिकारी को लगता है कि संपत्ति खर्च होने वाली है,नष्ट होने वाली है आदि तब है केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमो के अनुसार कर्तव्यों का पालन करेगा। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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