अवैध संपत्ति जब्ती की सूचना प्रभावित व्यक्ति को किस धारा के अंतर्गत दी जाती है - LEARN CrPC SECTION 105-छ

Bhopal Samachar
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 105 घ के अनुसार न्यायालय किसी पुलिस अधिकारी से अवैध कमाई गई संपत्ति की पहचान करवाता है एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा- 105 ङ, संपत्ति की पहचान करने वाले पुलिस अधिकारी को संपत्ति जब्त करनें एवं उसकी कुर्की करने की शक्ति प्रदान करती है। लेकिन न्यायालय तीस दिन के अंदर उस संपत्ति की पुष्टि करेगा कि वह संपत्ति वैध है या अवैध तब यह समपहरण या कुर्की का आदेश मान्य हो न्यायालय इसकी पुष्टि कैसे करेगा इसकी जानकारी हम आपको आज के लेख में देगे।

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 105-छ की परिभाषा:-【संपत्ति समपहरण की सूचना】-

अगर किसी पुलिस अधिकारी की जांच, अन्वेषण, निरीक्षण के द्वारा कोई अवैध संपत्ति जब्त की जाती है तब न्यायालय  संपत्ति के मालिक को सूचना देगा या नोटिस भेजेगा की यह संपत्ति उसने कैसे प्राप्त की है। 

अगर वह 30 दिन के अंदर यह साबित नहीं कर पता है कि संपत्ति उसने किसी वैध कार्य से अर्जित की है तब उसकी संपत्ति अवैध घोषित कर दी जाएगी एवं न्यायालय तीस दिन के भीतर उस संपत्ति को केंद्रीय सरकार को समपहृत कर देगा,एवं इसकी सूचना एक प्रति के साथ संपत्ति के मालिक को भेज दी जायेगी। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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