भोपाल। मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के तबादलों पर दिनांक 1 जुलाई से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। एमपी गवर्नमेंट के एंप्लाइज के लिए ट्रांसफर पॉलिसी-2021 तैयार हो गई है। कैबिनेट मीटिंग के दौरान मिनिस्टर्स ने जो सजेशंस दिए थे उन्हें भी नई ट्रांसफर पॉलिसी में शामिल कर लिया गया है। मध्य प्रदेश की नई तबादला नीति अब मुख्यमंत्री सचिवालय में है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी घोषणा कर देंगे।
मध्य प्रदेश की नई तबादला नीति में क्या जोड़ा क्या घटाया
कर्मचारियों एवं अधिकारियों के तबादले प्रभारी मंत्री द्वारा किए जाएंगे लेकिन प्रभारी मंत्री का फैसला अंतिम नहीं होगा।
कोरोनावायरस से संक्रमित हुए कर्मचारियों के ट्रांसफर उनकी मर्जी के बिना नहीं किए जा सकते।
यदि किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी का ट्रांसफर मुख्यमंत्री समन्वय द्वारा किया गया है तो प्रभारी मंत्री ऐसे कर्मचारी अथवा अधिकारी का ट्रांसफर नहीं कर सकते।
सीएम समन्वय द्वारा किए गए तबादलों में यदि कोई परिवर्तन करना है जरूरी है तो उसके लिए प्रकरण को वापस सीएम समन्वय में भेजना होगा।
क्लास वन के ऑफिसर्स के लिए यह सुविधा दी गई है कि यदि वह मंत्री द्वारा किए गए ट्रांसफर से संतुष्ट नहीं है तो सीएम समन्वय में अपने ट्रांसफर के खिलाफ अपील कर सकते हैं।
आपत्ति की स्थिति में मुख्यमंत्री का सचिवालय एवं मुख्य सचिव प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के तबादलों के मामलों में अंतिम फैसला करेंगे।
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