शहडोल। कमिश्नर शहडोल संभाग श्री राजीव शर्मा ने वित्तीय अनियमितताओं के कारण तत्कालीन प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी बुढार जिला शहडोल श्री अशोक शर्मा व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वनसुकली को वित्तीय अनियमितताओं के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कमिश्नर ने जारी आदेश में कहा है कि आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र द्वारा व्याख्याता तत्कालीन प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी बुढार जिला शहडोल श्री अशोक शर्मा द्वारा 2 जून 2014 एवं 3 फरवरी 2020 की अवधि में नवीन खाता खोलकर 1 करोड़ 1 लाख 72 हजार 176 रुपए के गबन से अवगत कराते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का प्रस्ताव सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग शहडोल को प्रेषित किया गया था।
जिसके अनुक्रम में कलेक्टर शहडोल द्वारा 15 जून 2021 को विकास खंड शिक्षा अधिकारी बुढार के माध्यम से श्री शर्मा के विरुद्ध थाना बुढार में धारा धारा (ए) 409, 420, 467, 468, 471 एफआईआर दर्ज कराया गया है। तत्संबंध में कलेक्टर शहडोल द्वारा 16 जून 2021 को नोटशीट प्रस्तुत कर श्री शर्मा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
अतएव मध्यप्रदेश सिविल सेवा, वर्गीकरणए नियंत्रण तथा अपील नियम.1966 के नियम.09 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनसुकली विकासखंड जयसिंहनगर जिला शहडोल श्री अशोक कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री शर्मा का मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला अनूपपुर नियत किया गया है।
निलंबन अवधि में नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। कमिश्नर ने बताया कि शहडोल संभाग में अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमिमताएं एवं शासकीय कार्यो में लापरवाही बर्दात नही की जाएगी। वित्तीय अनियमिमताएं पाएं जाने एवं शासकीय कार्याे में उदासीनता एवं लापरवाही पाएं जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएंगी।
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