जबलपुर। डिंडोरी के कारोबारी रामनिवास पाल के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 10000000 रुपए की जमानत निर्धारित की है। रामनिवास पाल पर निवेशकों से 2 करोड रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। श्रीपाल शहपुरा डिंडोरी के रहने वाले हैं।
RBN COMPANY में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप
न्यायमूर्ति राजीव कुमार दुबे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन की ओर से पैनल लॉयर संतोष यादव ने जमानत अर्जी का विरोध किया।उन्होंने दलील दी कि आवेदक ने आरबीएन कंपनी के डायरेक्टर के रूप में भोले-भाले लोगों से निवेश करवाया। उन्हें रकम दोगुना करके लौटाने का झांसा दिया। जब रकम भुगतान की अवधि आई तो कंपनी का कार्यालय बंद कर रफूचक्कर होने की तैयारी कर ली गई।
ठगी का आरोपी रामनिवास पाल 2 साल से जेल में है
इसी मामले में शहपुरा डिंडोरी थाना पुलिस ने आवेदक को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ धारा-420 सहित अन्य के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आवेदक 10 जून, 2019 से जेल में है। आवेदक की ओर से उसके अधिवक्ता ने दलील दी कि आवेदक दो करोड़ के घोटाले के मामले में एक करोड़ जमा करने तैयार है। लिहाजा, दो साल से जेल में बंद आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाए। हाई कोर्ट ने सभी बिंदुओं व एक करोड़ जमा करने की शर्त रेखांकित करते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
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