MP TRANSFER POLICY 2021- मध्य प्रदेश तबादला नीति 2021 जारी

Bhopal Samachar
भोपाल
। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति जारी कर दी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एमपी गवर्नमेंट एंप्लाइज के ट्रांसफर किए जा सकते हैं। 

मध्य प्रदेश कर्मचारी ट्रांसफर पॉलिसी 2021 की खास बातें 

सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पदों को भरा जाएगा। 
कोरोनावायरस से संक्रमित हुए कर्मचारियों को मनचाहे ट्रांसफर में प्राथमिकता दी जाएगी। 
COVID-19 पॉजिटिव के आधार पर कर्मचारी का ट्रांसफर रद्द किया जा सकता है। यह छूट कैंसर, किडनी एवं ओपन हार्ट सर्जरी आदि गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को मिलती है।
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तहसील से लेकर राज्य स्तर तक के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही किए जाएंगे। 
प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के तबादले विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किए जाएंगे। 
प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के जिले के भीतर तबादले प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर की सहमति से किए जाएंगे।

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किए जाएंगे। 
मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को छोड़कर सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक सभी पुलिस कर्मचारियों के ट्रांसफर पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा किए जाएंगे। 
पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के जिले के अंदर ट्रांसफर प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर पुलिस अधीक्षक द्वारा किए जाएंगे। 
मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर गृहमंत्री के अनुमोदन के बाद सीएम समन्वय द्वारा किए जाएंगे।
जिन अधिकारियों व कर्मचारियों का रिटायरमेंट 1 साल के भीतर होना है, उनका ट्रांसफर नहीं होगा।
पति-पत्नी का एक साथ ट्रांसफर स्वयं के व्यय पर होगा।
जिनके आपराधिक प्रकरण या विभागीय जांच लंबित है, उनके ट्रांसफर नहीं होंगे।

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