भोपाल। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल, भोपाल सचिव द्वारा निर्माण संघ के पात्र बच्चों के लिए संचालित सुपर 5 हजार कक्षा 10वीं और 12वीं योजना के तहत आवेदन प्राप्त करने की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई गई है। इस अवधि में कार्यालय में प्राप्त आवेदनों पर श्रमपदाधिकारी नियमानुसार कार्यवाही करेगें। कोरोना महामारी के कारण आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाई गई है।
मध्य प्रदेश सुपर 5000 योजना के लाभ एवं दस्तावेज
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पात्र पुत्र/पुत्रियों को उक्त योजना में रूपये 25 हजार हितलाभ दिये जाने का प्रावधान है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पात्र पुत्र/पुत्रियां निर्धारित समय-सीमा आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को अपने आवेदन के साथ मेरिट संबंधी प्रमाण, श्रम पंजीयन कार्ड, अंकसूची, आधार कार्ड, पास बुक सहित आवश्यक दस्तावेज के साथ संबंधित विद्यालय के प्राचार्य के सत्यापन के साथ श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जमा कराना होते हैं।
मध्य प्रदेश सुपर 5000 योजना के नियम एवं शर्तें
आवेदन करने वाला छात्र मध्य प्रदेश का स्थाई नागरिक होना चाहिए।
उम्मीदवार मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित विद्यालय का छात्र होना चाहिए।
उम्मीदवार विद्यार्थी का नाम MP BOARD द्वारा जारी मेरिट लिस्ट में होना चाहिए।
प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
विद्यार्थी के माता-पिता में से कोई कर्मकार मंडल में सूचीबद्ध होना चाहिए।
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