DM से संपर्क ना हो पाए और भीड़ उग्र हो जाए तो क्या सशस्त्र बल खुद कार्रवाई कर सकता है - LEARN CrPC SECTION 131

Bhopal Samachar
कोई विधि विरुद्ध जमाव इतना फैल जाता है कि वहाँ की लोक सुरक्षा एवं लोकशान्ति में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो रहा है, एवं ऐसे में उच्चतम पंक्ति के कार्यपालक मजिस्ट्रेट अर्थात DM से किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं हो पा रहा है तब क्या सशस्त्र बल का अधिकारी ऐसे जमाव को बिखेरने का आदेश दे सकता है या नहीं जानिए आज के लेख की धारा 131 में।

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 131 की परिभाषा(सरल शब्दों में):-

अगर किसी विधि विरुद्ध जमाव के कारण लोक सुरक्षा या लोकशान्ति ने संकट उत्पन्न हो गया है एवं सशस्त्र बल के अधिकारी द्वारा उच्चतम पंक्ति के कार्यपालक मजिस्ट्रेट (DM) से संपर्क किया गया था लेकिन किसी कारण से संपर्क नहीं हो पाया तब सशस्त्र बल के आयुक्त (कमिश्नर) या राजपत्रित अधिकारी (प्रभारी) ऐसे जमाव को तिरर-बितर करवा सकता है एवं जो व्यक्ति जमाव से नहीं हट रहे उन्होंने गिरफ्तार कर सकता है एवं बंदी बना सकता है।

लेकिन अगर सशस्त्र बल की कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट उपस्थित हो जाता है तब सशस्त्र बल के अधिकारी को मजिस्ट्रेट से पूछना होगा कि वह इस कार्यवाही को जारी रखे या न रखे अगर मजिस्ट्रेट जारी रखने की अनुमति देता है तब सशस्त्र बल कार्यवाही चालू रख सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट अनुमति नहीं देता है तो कार्यवाही बंद कर सकते हैं। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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