अगर कोई विधि विरुद्ध जमाव (जनता की शांति भंग करने वाली भीड़) लगा हुआ है तब कोई पुलिस अधिकारी या कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा- 129 के अंतर्गत सिर्फ सिविल बल का प्रयोग करके जमाव को हटाएगा। लेकिन अगर स्थिति कंट्रोल नहीं हो रही है सिविल बल द्वारा तब उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट अर्थात DM सशस्त्र बल (कोई भी आर्मी सेना, वायु सेना, जल सेना) की किसी यूनिट से स्वंय की उपस्थिति में जमाव को धार 130 के अंतर्गत हटवा सकता है। लेकिन अगर DM से संपर्क नहीं हो रहा है एवं विधि विरुद्ध जमाव इतना बढ़ गया है तब कोई भी सशस्त्र सेना का आयुक्त धारा 131 के अंतर्गत जमाव को नियंत्रण करवा सकता है। अब सवाल यह है कि उपर्युक्त मजिस्ट्रेट, अधिकारी, सदस्य, सैनिक द्वारा जमाव को हटाते समय कोई गंभीर क्षति या हत्या हो जाए तब क्या उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज होगा या नहीं जानिए इसका जवाब आज के लेख में।
दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 132 की परिभाषा (सरल शब्दों में):-
1. अगर कोई व्यक्ति, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, सशस्त्र सेना का अधिकारी या सैनिक धारा-129, 130 एवं 131 के अंतर्गत विधि विरूद्ध जमाव को बिखेरने का कार्य कर रहा है तब उपर्युक्त व्यक्ति पर अभियोजन चलाने के लिए:-
(A). सशस्त्र सेना का अधिकारी या सैनिक हो तब केंद्रीय सरकार से अनुमति लेनी होगी।
(B). अगर कोई उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति हैं तब राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 132 की उपधारा-2 यह कहती है कि निम्न व्यक्ति का कार्य या कार्यवाही अपराध नहीं होगी जो विधि विरुद्ध जमाव को बिखेरने के लिए विधिपूर्वक की जा रही है:-
(A). कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी विधि का पालन करते हुए कोई कार्य कर रहा है।
(B). कोई व्यक्ति जो धारा 129 एवं 130 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की अपेक्षा से विधि विरुद्ध जमाव को बिखेरने में विधिपूर्वक कार्य कर रहा हो।
(C). कोई सशस्त्र सेना का अधिकारी धारा 131 के अंतर्गत विधि विरूद्ध जमाव को तिरर-बितर करने में विधिपूर्वक कार्य कर रहा हो।
(D). कोई सशस्त्र सेना का सैनिक, सदस्य जो विधि-विरुद्ध जमाव को बिखेरने में विधिपूर्वक कार्यवाही कर रहा है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
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