उपद्रवी भीड़ को तितर-बितर करने बलप्रयोग का आदेश कौन सा अधिकारी दे सकता है - LEARN CrPC SECTION 129

Bhopal Samachar
अगर कोई पांच या पाँच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होकर लोक-व्यवस्था को भंग कर रहे हैं तब ऐसा कार्य विधि विरुद्ध जमाव होगा। इसकी परिभाषा हमनें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141 में बता दी गई थी एवं कोई व्यक्ति जानबूझकर कर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बना रहता है तब IPC की धारा 142 के अंर्तगत दण्ड का प्रावधान होता है। आज के लेख में हम दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 के बारे में बताएंगे जो यह बताती है कि विधि विरुद्ध जमाव को तिरर-बितर करने के लिए कौन सा अधिकारी आदेश देगा एवं आदेश नहीं मानने पर आगे क्या कार्यवाही कर सकता है जानिए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 129 की परिभाषा (सरल शब्दों में):-

1. कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अर्थात नायब तहसीलदार, तहसीलदार, SDM या पुलिस थाना प्रभारी या अगर थाना प्रभारी मौजूद नहीं है तब कोई भी थाने का सब इंस्पेक्टर किसी विधि विरुद्ध जमाव को जिससे लोकशान्ति भंग होने की संभावना है उसे तितर बितर करने का आदेश दे सकता है। एवं विधि विरुद्ध जमाव में इकट्ठा हुए सदस्यों का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे जमाव से हट जाए।

2. अगर उपर्युक्त अधिकारी को लगता है कि व्यक्ति आदेश के बाद भी जमाव में बने रहेंगे या जमाव से नही हट रहे हैं तब अधिकारी ऐसे सदस्यों की गिरफ्तारी कर सकता है एवं गिरफ्तार कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 142 के अंतर्गत दण्डित करवा सकता है।

नोट:- इस धारा के अंतर्गत जमाव को तिरर बितर करने के लिए अधिकारी सिर्फ सिविल बल का प्रयोग कर सकता है अर्थात किसी भी प्रकार के शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। जमाव के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होगी तब अधिकारी उनसे जमाव को तितर बितर करने के लिए अपेक्षा कर सकता है। :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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